विदेश में नौकरी करने वाले भारतीयों के लिए बड़ी पहल, 22 देशों के साथ सरकार ने किया करार

सोशल सिक्योरिटी कवरेज को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. 22 देशों के साथ सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट किया गया है. इसमें ब्रिटेन, नीदरलैंड समेत 22 देश शामिल है. ब्रिटेन ने हाल ही में मंजूरी दी है. अमेरिका के साथ भी फ्री ट्रेड अग्रीमेंट में सरकार ने सोशल सिक्योरिटी के प्रावधान को शामिल किया है.

सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट के तहत विदेश में नौकरी करने वालों का प्रोविडेंट फंड देश में कटेगा. विदेश में भारतीय कंपनी में काम करने वालों का प्रोविडेंट फंड देश में कटने की अवधि 3 साल है.

केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि दुनिया के देशों के साथ सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट के लिए बात कर रहे हैं. फ्री टेड एग्रीमेंट में हमने कॉमर्स मिनिस्ट्री को रिक्वेस्ट किया है कि FTA में ये शामिल किया जाए, जिससे कि हमारे लोगों को भी सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट मिल सके.

सामाजिक सुरक्षा में क्या होता है?

सामाजिक सुरक्षा एक ऐसी प्रणाली है जो व्यक्तियों को विभिन्न प्रकार की सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है. खासकर जीवन के उन चरणों में जहां वे जोखिमों का सामना करते हैं. जैसे बेरोजगारी, बीमारी, विकलांगता या वृद्धावस्था. यह एक सुरक्षा जाल के रूप में कार्य करता है, जो समाज के पात्र सदस्यों को न्यूनतम आय या अन्य आवश्यक सुरक्षा प्रदान करके आर्थिक कठिनाई को कम करने में मदद करता है.

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