जसवंतनगर/इटावा : जिला जज चवन प्रकाश के आदेशानुसार लैंगिक अपराधों से बालक-बालिकाओं को जागरूक करने के उद्देश्य से विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया. यह शिविर विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव श्वेता श्रीवास्तव के दिशा-निर्देश में आयोजित किया गया, जिसमें पीएलवी (पैरा लीगल वॉलंटियर) ऋषभ पाठक ने पॉश एक्ट (यौन उत्पीड़न अधिनियम) के बारे में विस्तार से जानकारी दी.
उन्होंने बताया कि इस अधिनियम के तहत अपराधों को तीन वर्गों में विभाजित किया गया है—स्पर्श सहित अपराध, स्पर्श रहित अपराध और अन्य अपराध. उन्होंने छात्राओं को असुरक्षित स्पर्श की पहचान करने और ऐसे मामलों में तुरंत अपने स्वजनों को सूचित करने की सलाह दी. साथ ही, किसी भी बाल उत्पीड़न से जुड़ी घटना की सूचना तत्काल पुलिस या चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 पर देने की अपील की.
पीएलवी कुमारी नीरज ने छात्रों को मौलिक अधिकारों के बारे में जानकारी दी. उन्होंने गुड टच और बैड टच, बाल विवाह, शिक्षा के अधिकार और दैनिक जीवन से जुड़े कानूनों पर प्रकाश डाला. इसके अलावा, उन्होंने नेशनल लोक अदालत के माध्यम से मामलों के समाधान की प्रक्रिया को समझाया। शिविर में पर्यावरण प्रदूषण, बाल अधिकार अधिनियम और अन्य कानूनी पहलुओं पर भी चर्चा की गई.
इस जागरूकता शिविर में एसडी कॉन्वेंट स्कूल के 100 से अधिक छात्र-छात्राओं ने भाग लिया। विद्यालय के प्रबंधक रामानंद चौहान एवं अन्य शिक्षक-शिक्षिकाएं भी उपस्थित रहे. उन्होंने विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम की सराहना की और इसे बच्चों के हित में उपयोगी बताया.