बहराइच : सुजौली थाना क्षेत्र की छह वर्ष की मासूम के साथ दुष्कर्म करने वाले सुजौली गांव निवासी युवक को विशेष न्यायाधीश पाक्सो की अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई.कोर्ट ने 1.70 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है.कोर्ट का यह फैसला महज 20 कार्य दिवस में आया है.
वादी मुकदमा ने 28 जून 2025 की शाम थाना सुजौली में तहरीर देकर बताया था कि उसकी सात वर्षीय भतीजी 27 जून की रात खाने के बाद सो गई थी.सुबह जब परिवार के लोग उठे, तो भतीजी लापता थी.आस-पास व रिश्तेदारों में काफी खोजबीन की गई, लेकिन उसका पता नहीं चला.
थाने की पुलिस ने चाचा की तहरीर के आधार पर थाना सुजौली निवासी अविनाश पांडेय के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। एसओ ने जांच पूरी कर आरोपपत्र कोर्ट में सौंपा था.
विशेष न्यायाधीश पाक्सो दीपकांत मणि ने मुकदमे को 37 दिन पूर्व संज्ञान में लिया था.इसके बाद अभियोजन पक्ष की पैरवी के बाद महज 20 कार्य दिवस में मुकदमे की कार्यवाही पूरी कर बुधवार को सुनवाई शुरू की.
इस दौरान अभियोजन पक्ष द्वारा दलील दी गई कि नामजद युवक इससे पूर्व भी कई मासूमों के साथ दरिंदगी की घटना को अंजाम दे चुका है.सभी मामले लंबित चल रहे हैं। युवक की हरकत से पूरे गांव में भय का माहौल है.
कोर्ट ने अभियोजन व बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद युवक को घटना में दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाकर जुर्माना भी लगाया.जिले में बीएनएस की धारा लागू होने के बाद सेशनकोर्ट का यह पहला फैसला है.