भोपाल(Bhopal News)। भोपाल के गौतम नगर निवासी एक युवक ने स्विगी (ऑनलाइन फूड एप) पर ऑर्डर कर वृंदावन ढाबे से खिचड़ी मंगाई। युवक को जब खिचड़ी डिलीवर हुई तो उसमें मक्खी नजर आई। युवक ने होशंगाबाद रोड स्थित होटल वृंदावन व स्विगी से शिकायत की, लेकिन किसी ने गलती नहीं मानी।
युवक ने जिला उपभोक्ता आयोग में इसकी शिकायत की। आयोग ने करीब एक साल बाद होटल को दोषी मानते हुए 15 हजार 130 रुपये का क्षतिपूर्ति राशि देने का आदेश दिया। आयोग के अध्यक्ष योगेश दत्त शुक्ल व सदस्य डॉ. प्रतिभा पांडेय की बेंच ने यह निर्णय सुनाया।
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— India 2047 (@India2047in) July 4, 2025
लस्सी और बटर खिचड़ी मंगाई थी
अभिषेक दीक्षित ने वृंदावन ढाबा एंड रेस्टोरेंट और स्विगी के खिलाफ 23 मई 2024 को याचिका लगाई थी। शिकायत की थी कि 25 मार्च 2024 को रात 10.35 बजे ऑनलाइन फूड डिलीवरी से उन्होंने एक लस्सी एवं एक बटर खिचड़ी का ऑर्डर किया था।
पैकिंग खिचड़ी में मक्खी दिखाई दी
इसका बिल 170 रुपये था, जिसमें डिस्काउंट कूपन लगाने के बाद 130 रुपये का भुगतान किया। ऑर्डर के समय युवक को बताया कि 45 मिनट लगेंगे, जब ऑर्डर मिला तो पार्सल खोलने से पहले ही पारदर्शी पैकिंग में खिचड़ी में मक्खी दिखाई दी थी।
आयोग ने निर्णय में कहा कि खाने में मक्खी मिलना होटल की लापरवाही है। स्विगी सिर्फ खाना पहुंचाने का एक माध्यम है, इसलिए उसकी जवाबदारी नहीं बनती है। आयोग ने होटल को आदेश दिया कि वह दो महीने के अंदर ऑर्डर की राशि 130 रुपये वापस करें। साथ ही मानसिक क्षतिपूर्ति राशि 10 हजार और पांच हजार रुपये वाद व्यय के रूप में देना होगा।