धमतरी : नये कानून के प्रावधान के तहत धमतरी जिले के बठेना वार्ड हत्या प्रकरण में आरोपी चेतन यादव को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है.आरोपी ने मृतक के उपर चाबी से सीने में वार कर हत्या कर दी थी. धमतरी पुलिस कोतवाली की त्वरित कार्यवाही एवं सटीक विवेचना से आरोपी को आजीवन कारावास की सजा हुई है.
प्रकरण का संक्षिप्त विवरण:
दिनांक 13.10.2024 की शाम लगभग 06:30 बजे बठेना पारा, सिन्हा किराना दुकान के सामने आरोपी चेतन यादव अपने साथियों के साथ गाली-गलौज कर रहा था.उसी समय मृतक भरत सिन्हा पिता हरिराम सिन्हा, उम्र 46 वर्ष, निवासी बठेना पारा जेल रोड धमतरी अपने घर जा रहा था.मृतक ने आरोपी को गाली-गलौज करने से मना किया, जिस पर गुस्से में आकर आरोपी ने अपने हाथ की मुठ्ठी में फंसी हुई नुकीली चाबी से मृतक के सीने में वार कर दिया.घायल भरत सिन्हा को तत्काल DCH अस्पताल धमतरी ले जाया गया, जहाँ डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया.
पुलिस की त्वरित कार्यवाही:
उक्त घटना में एसपी धमतरी के कुशल निर्देशन एवं मार्गदर्शन में थाना प्रभारी थाना सिटी कोतवाली धमतरी निरीक्षक राजेश मरई द्वारा घटना की सूचना पर तत्काल कार्यवाही करते हुए तत्काल आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया.आरोपी चेतन यादव पिता रहीपाल यादव, उम्र 19 वर्ष, निवासी बठेना पारा जेल रोड गली नंबर 03, धमतरी के विरुद्ध थाना सिटी कोतवाली में अपराध क्रमांक दर्ज कर धारा 103(1) भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया.आरोपी को न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया था.
पुलिस की प्रतिबद्धता व न्यायालय का निर्णय:
अपर सत्र न्यायाधीश एवं अतिरिक्त न्यायाधीश, धमतरी ने विचारण उपरांत आरोपी चेतन यादव को हत्या का दोषसिद्ध मानते हुए आजीवन कारावास एवं 1000/- रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है.यह प्रकरण धमतरी पुलिस की सतर्कता, त्वरित कार्यवाही एवं सुदृढ़ विवेचना का परिणाम है, जिसके चलते आरोपी को कड़ी सजा मिल सकी.