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AAP सांसद संजय सिंह की मुश्किलें बढ़ीं, 23 साल पुराने मामले में कोर्ट ने दिया गिरफ्तारी का आदेश

आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद संजय सिंह की मुश्किलें बढ़ सकती हैं. 23 साल पुराने एक मामले को लेकर यूपी में सुल्तानपुर की एक अदालत ने संजय सिंह को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने का आदेश जारी कर दिया है. अदालत ने इससे पहले आप नेता के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था. वारंट जारी होने के बाद भी कोर्ट में पेश नहीं होने के बाद अदालत ने अब संजय सिंह को गिरफ्तार कर पेश करने का आदेश दे दिया है.

अदालत ने पुलिस को आदेश दिया है कि वो आप नेता संजय सिंह को गिरफ्तार करे और 28 अगस्त को कोर्ट के सामने पेश करें. कोर्ट ने 13 अगस्त को संजय सिंह, सपा नेता अनूप सांडा और चार अन्य के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया गया था, जिस पर मंगलवार को सुनवाई होनी थी, लेकिन आरोपी अदालत में पेश नहीं हुए. इसके बाद अदालत ने गिरफ्तारी का आदेश दे दिया.

आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद समेत 6 लोगों के खिलाफ सुल्तानपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट से जारी हुए गिरफ्तारी वारंट के मामले में तारीख लगी थी. मामले की अगली सुनवाई 28 अगस्त को होगी. कोर्ट ने बीते 9 अगस्त को संजय सिंह समेत सभी 6 लोगों को सरेंडर करने का आदेश दिया था.

व्यस्तता का हवाला देकर सरेंडर नही करने की बात कहकर संजय सिंह के अधिवक्ता ने कोर्ट से समय मांगा था. 13 अगस्त को कोर्ट ने संजय सिंह के अधिवक्ता के मौका मांगने की मांग को निरस्त करते हुए सभी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर 20 अगस्त को मामले में सुनवाई करने की तारीख तय की थी.

संजय सिंह पर आज से करीब 23 साल पहले 2001 में सुल्तानपुर में बिजली, पानी समेत अन्य जनसमस्याओं को लेकर पुतला फूंकने और हाईवे को जाम करने का आरोप लगा था. इस मामले में सुल्तानपुर कोतवाली नगर में तैनात दरोगा ने संजय सिंह समेत 6 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराया था. कोर्ट अब उसी मामले की सुनवाई कर रहा है.

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