रायपुर में सफेमा के तहत कार्रवाई… काली कमाई से अर्जित 70 लाख की संपत्ति जब्त, 2 दिन में 8 गिरफ्तार

राजधानी पुलिस ने गांजा तस्कर पर बड़ी कार्रवाई की है। स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ, अधिनियम (एनडीपीएस एक्ट) के अंतर्गत गांजा तस्कर सुशंकर व्यापारी को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही पुलिस ने उसकी लगभग 70 लाख की संपत्ति जब्त की है। पुलिस की यह कार्रवाई तस्कर और विदेशी मुद्रा हेरफेर (संपत्ति जब्ती) अधिनियम, 1976 (SAFEMA Act) के अंतर्गत की गई है।

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बता दें कि संपत्ति जब्ती का आदेश सफेमा मुंबई के सक्षम अधिकारी की ओर से पारित किया गया था। सफेमा एक्ट के तहत रायपुर में किसी तस्कर की संपत्ति जब्त करने की यह पहली कार्रवाई है। पुलिस ने बताया कि जब्त की गई संपत्ति में एक टाटा अल्टो कार, एक स्कूटी, सिंगारपुरी कैंप रायपुर में स्थित 20 लाख का प्लाट, कौश्ल्या विहार सेक्टर-2 रायपुर में 50 लाख का मकान शामिल हैं।

पुलिस के अनुसार, यह संपत्ति अवैध रूप से अर्जित की गई थी, जिसे अब विधिवत रूप से जब्त किया जा चुका है। मुजगहन थाना पुलिस ने वर्ष 2024 में छापेमारी कर आरोपित के कब्जे से 45.50 किलोग्राम गांजा जब्त किया था।

दो दिनों में 8 तस्कर गिरफ्तार

पुलिस ने बताया कि वर्तमान में एनडीपीएस एक्ट के कई अन्य प्रकरणों में आरोपितों की संपत्तियों की जांच की जा रही है। रायपुर जिले में मादक पदार्थ बेचने वालो के विरूद्ध लगातार कार्रवाई की गई है। दो दिन में मादक पदार्थ तस्करी के कुल आठ प्रकरण दर्ज कर आरोपितों को गिरफ्तार किया गया है।

गृह मंत्री ने दिए थे कड़ी कार्रवाई के निर्देश

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य के दौरे में पुलिस अधिकारियों से मादक पदार्थ के तस्करों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए थे। इसी महीने राज्य के गृह मंत्री विजय शर्मा ने राज्य पुलिस के आला अधिकारियों को सफेमा और रासुका जैसे कानूनों को प्रभावी हथियार के रूप में इस्तेमाल करने को कहा था। उन्होंने सभी नोडल अधिकारियों से ठोस कार्रवाई के प्रमाण और आगामी बैठक में पूर्ण रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए भी कहा था।

क्या है साफेम

तस्कर और विदेशी मुद्रा हेरफेर (संपत्ति जब्ती) अधिनियम, 1976 को सक्षिप्त रूप से साफेमा कहा जाता है। इसे तस्करों और विदेशी मुद्रा हेरफेरकर्ताओं से अर्जित संपत्तियों को जब्त करने के लिए बनाया गया है। इसका उद्देश्य ऐसे आर्थिक अपराधों को रोकना और दंडित करना है।’

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