रायपुर। दिवाली त्योहार को लेकर रायपुर जिले में पटाखों की बिक्री के लिए नई गाइडलाइंस जारी की गई है, जिनका उद्देश्य सुरक्षा सुनिश्चित करना और प्रदूषण को नियंत्रित करना है. जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि 125 डेसिबल से अधिक आवाज के पटाखे बेचना प्रतिबंधित होगा। यदि किसी दुकान में तय डेसिबल से अधिक क्षमता वाले पटाखे पाए गए, तो संबंधित लाइसेंस रद्द कर सख्त कार्रवाई की जाएगी.
गाइडलाइंस के अनुसार, स्थायी पटाखा दुकानों के लिए 400 किलो और अस्थायी पटाखा दुकानों के लिए 100 किलो पटाखे रखने की अनुमति दी गई है. इससे अधिक स्टॉक रखने की अनुमति नहीं होगी.
इसके साथ ही, सुरक्षा उपायों पर विशेष ध्यान दिया गया है. पटाखा दुकानों को किसी भी ज्वलनशील पदार्थ से नहीं बनाया जाना चाहिए और दुकानों के बीच तीन मीटर की दूरी होनी चाहिए. पटाखा दुकानों में प्रकाश व्यवस्था के लिए तेल के लैंप और खुली बिजली बत्ती का प्रयोग प्रतिबंधित है.
प्रशासन ने यह भी सुनिश्चित किया है कि प्रत्येक पटाखा दुकान में 5 किलोग्राम क्षमता का डीसीपी अग्निशामक यंत्र होना चाहिए, और दुकानों के सामने 200 लीटर क्षमता के पानी के ड्रम की व्यवस्था होनी चाहिए.
इन नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन द्वारा कठोर कदम उठाए जाएंगे. यदि जांच के दौरान नियमों का उल्लंघन पाया गया, तो संबंधित दुकानों पर कार्रवाई की जाएगी.
पटाखा दुकानों के लिए एडवाइजरी
– पटाखा दुकानें किसी भी ज्वलनशील पदार्थ जैसे कपड़ा, बांस, रस्सी, टेंट से नहीं बनी होनी चाहिए.
– पटाखा दुकानें अज्वलनशील सामग्री से बने टिन (शेड) में होनी चाहिए.
– दुकानों के बीच कम से कम तीन मीटर की दूरी होनी चाहिए और एक-दूसरे के सामने नहीं होनी चाहिए.
– प्रकाश व्यवस्था के लिए तेल के लैंप, गैस लैंप और खुली बिजली बत्ती का उपयोग प्रतिबंधित है.
– किसी भी पटाखा दुकान से 50 मीटर के भीतर आतिशबाजी प्रतिबंधित है.
– बिजली तारों में ज्वाइंट खुले नहीं होने चाहिए और प्रत्येक मास्टर स्विच में फ्यूज या सर्किट ब्रेकर होना चाहिए.
– ट्रांसफार्मर के पास दुकानें नहीं होनी चाहिए और उनके ऊपर से हाईटेंशन पावरलाइन नहीं गुजरनी चाहिए.
– प्रत्येक पटाखा दुकान में 5 किलोग्राम क्षमता का डीसीपी अग्निशामक यंत्र होना चाहिए.
– दुकानों के सामने 200 लीटर क्षमता के पानी के ड्रम की व्यवस्था बाल्टियों के साथ होनी चाहिए.
– पटाखा दुकानों के सामने बाइक और कार की पार्किंग पर प्रतिबंध होना चाहिए.
– अग्निशमन विभाग और एम्बुलेंस का फोन नंबर दुकान परिसर में कुछ स्थानों पर लगाया जाना चाहिए.
– अग्निशामन वाहन के मूवमेंट के लिए पर्याप्त स्थान होना चाहिए.