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MP के बाद CG में भी दो साल से कम के बच्चों के लिए कफ सिरप बैन, स्वास्थ्य विभाग ने जारी किए नए आदेश

रायपुर: केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की एडवाइजरी के बाद सोमवार को छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य विभाग ने तत्काल कार्रवाई करते हुए राज्य में दो वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी भी प्रकार की खांसी की सिरप या सर्दी-जुकाम की दवाएं देने पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया है। यह कदम शिशुओं को संभावित दुष्प्रभावों से बचाने के लिए उठाया गया है। ये दवाएं सामान्यतः पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए भी अनुशंसित नहीं हैं। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में कफ सिरप पीने से कई बच्चों की किडनी फेल होने से मौत हो

अब तक 11 बच्चों की जान जा चुकी है। जांच में सिरप में जहरीला केमिकल पाया गया जिसके बाद राज्य सरकार ने इसकी बिक्री पर रोक लगा दी है। इसी तरह मध्य प्रदेश के बैतूल और राजस्थान में भी मौत की घटनाएं सामने आने के बाद केंद्र सरकार ने एडवाइजरी जारी की है। प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग ने सभी जिलों के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों (CMHO) और सिविल सर्जनों को निर्देश जारी किए हैं। सभी शासकीय और निजी स्वास्थ्य संस्थानों को केंद्र सरकार की इस गाइडलाइन का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने को कहा गया

वीडियो कांफ्रेंस के जरिए दिए सख्त निर्देश

आयुक्तालय स्वास्थ्य सेवाएं ने उच्चस्तरीय वीडियो कांफ्रेंस आयोजित कर जिलास्तरीय अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि दवाओं का उपयोग केवल चिकित्सकीय परामर्श पर ही आधारित होना चाहिए और किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। विशेषज्ञों के अनुसार, बच्चों में सामान्य खांसी-जुकाम अक्सर अपने आप ठीक हो जाता है, इसलिए दवा देना अनावश्यक है। आम जनता को भी डाक्टर की सलाह के बिना दवा न देने के प्रति जागरुक किया जाएगा। खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग ने भी राज्य में निगरानी और कार्रवाई तेज कर दी है।

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