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दिल्ली चुनाव: ताहिर हुसैन के बाद शाहरुख पठान को टिकट देने की तैयारी में ओवैसी की पार्टी

दिल्ली दंगो के आरोपी शाहरुख पठान (Shahrukh Pathan) को असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM, दिल्ली विधानसभा चुनाव में उतारने की तैयारी कर रही है. AIMIM दिल्ली के अध्यक्ष शोएब जामई ने शाहरुख से परिवार से मुलाकात की और कहा कि अगर परिवार और वहां की लोकल अवाम चाहें, तो हम चुनाव लड़वाने को तैयार हैं.

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शोएब जामई ने कहा, “AIMIM पार्टी का स्टेट चीफ होने के नाते हमारी जिम्मेदारी है कि जिनके साथ इंसाफ में दोरी हो रही है, उनके परिवार से हाल-चाल पूछने हमें जाना चाहिए.”

उन्होंने आगे बताया, “मैं शाहरुख की मां से मुलाकात करने गया था. उनकी मां से मिलने के बाद मुझे लगा कि शायद उनके परिवार को इंसाफ मिलने में देरी हो रही है.सही तरीके से सुनवाई भी नहीं होती है. न्याय व्यवस्था में इतनी देरी होना सही बात नहीं है. जामिया में गोली चलाने वाले गोपाल को जमानत मिल गई. बीजेपी ने हीरो की तरह की तरह उसका वेलकम किया और वो बीजेपी की तरफ से नेता बनते फिर रहा है.”

टिकट देने पर क्या फैसला?

विधानसभा चुनाव में शाहरुख पठान को टिकट देने के सवाल पर शोएब ने कहा, “टिकट देना या नहीं देना आलाकमान का फैसला होगा. अगर स्थानीय संगठन और उनका परिवार चाहेगा, तो इस पर विचार किया जाएगा. फिलहाल अभी टिकट के बारे में कोई ऐसी बात नहीं है.”

शोएब जामई ने सोशल मीडिया पोस्ट करते हुए कहा, “पिछले दिनों जेल में बंद शाहरुख पठान के घर पर उनकी मां से मेरी मुलाकात हुई. दिल्ली मजलिस (AIMIM) का एक डेलिगेशन उनके परिवार से मुलाकात करके उनके हालात और कानूनी सहायता के सिलसिले में बातचीत की है. दिल्ली में इंसाफ की मुहिम में हमारा यह छोटा सा कदम कई परिवारों को हौसला देगा, जिनके बच्चे बिना ट्रायल के सालों से जेल में बंद है.”

उन्होंने आगे कहा, “सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक जमानत उन कैदियों का अधिकार है, जिनके मामले लंबित हैं. उनकी मां का कहना है कि अरविंद केजरीवाल के इशारे पर ही उनके बेटे पर केस दर्ज किया गया और यह बात वह भूल नहीं सकेंगे.”

कौन है शाहरुख पठान?

साल 2020 में नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में CAA प्रोटेस्ट के दौरान दंगा भड़क उठा था.मौजपुर इलाके में शाहरुख पठान ने ऑटोमैटिक पिस्टल से पहले भीड़ पर गोली चलाई थी और उसके बाद दिल्ली पुलिस के हेड कॉन्स्टेबल पर पिस्टल तान दी थी. इसके बाद शाहरुख पठान, दंगों के दौरान भीड़ का फायदा उठाकर फरार हो गया था.

क्राइम ब्रांच ने शाहरुख को उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया था. गोली चलाते हुए उसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था. 22 अक्टूबर को दिल्ली हाई कोर्ट ने शाहरुख पठान की जमानत याचिका खारिज कर दी. यह केस भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज FIR 51/2020 से जुड़ा है, जिसमें 147 (दंगा), 148 (घातक हथियार से लैस दंगा), 149 (अवैध रूप से इकट्ठा होना) और 307 (हत्या का प्रयास) शामिल हैं. ये आरोप जाफराबाद दंगों से संबंधित हैं, जो शाहरुख पठान के खिलाफ आरोपों की गंभीरता को उजागर करते हैं.

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