10 घंटे से अधिक उड़े एयर इंडिया के विमान, DGCA ने जारी किया चेतावनी पत्र

नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने एयर इंडिया को चेतावनी पत्र जारी किया है. यह कार्रवाई 16 और 17 मई 2025 को बेंगलुरु से लंदन (फ्लाइट AI133) जाने वाली दो उड़ानों के तय समय-सीमा से अधिक उड़ान भरने के मामले में की गई है. नियमों के अनुसार, इन अंतरराष्ट्रीय उड़ानों का समय 10 घंटे से अधिक नहीं होना चाहिए, लेकिन दोनों उड़ानों ने यह सीमा पार कर दी.

DGCA ने बताया कि एयर इंडिया के अकाउंटेबल मैनेजर आवश्यक नियमों का पालन सुनिश्चित करने में विफल रहे. इस पर 20 जून 2025 को एयर इंडिया को शो-कॉज नोटिस जारी किया गया था, लेकिन कंपनी की ओर से दिया गया जवाब संतोषजनक नहीं पाया गया. DGCA ने चेतावनी दी है कि एयर इंडिया को भविष्य में नियमों के पालन में पूरी सावधानी और जिम्मेदारी बरतनी होगी.

एयर इंडिया को 20 जून को भेजा गया था कारण बताओ नोटिस

डीजीसीए के 11 अगस्त के पत्र में कहा गया है कि एयरलाइन को 20 जून को एक कारण बताओ नोटिस भेजा गया था, जिसमें 16 और 17 मई को उड़ान संख्या AI133 की मौके पर जाँच के दौरान पाए गए उल्लंघनों के कारणों की व्याख्या करने को कहा गया था.

पत्र में कहा गया है, “नियामक ने यह भी नोट किया कि एयरलाइन का जवाबदेह प्रबंधक सीएआर में उल्लिखित नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने में विफल रहा.” नियामक ने कहा कि एयरलाइन को नोटिस भेजा गया था, लेकिन डीजीसीए ने खामियों को दूर करने में दिए गए जवाब को “अपर्याप्त” पाया. इसने एयरलाइन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कैंपबेल विल्सन, जो इसके जवाबदेह प्रबंधक भी हैं, को भी चेतावनी दी.

जवाब से असंतुष्ट रहने पर दी गई चेतावनी

नियामक के पत्र में कहा गया है, “कारण बताओ नोटिस के जवाब में मेसर्स एयर इंडिया द्वारा प्रस्तुत उत्तर की विधिवत जांच की गई है और पाया गया है कि यह नियामक खामियों और कमियों को दूर करने में असंतोषजनक है.”

पत्र में कहा गया कि तदनुसार, मेसर्स एयर इंडिया लिमिटेड के जवाबदेह प्रबंधक को चेतावनी दी जाती है और सलाह दी जाती है कि वे लागू नागरिक उड्डयन आवश्यकताओं का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने में अत्यधिक परिश्रम और जिम्मेदारी बरतें. प्रवक्ता ने कहा, “हमें सही व्याख्या बताए जाने के तुरंत बाद इसे ठीक कर दिया गया। एयर इंडिया नियमों का पूरी तरह से पालन कर रही है.”

Advertisements