एयरलाइंस ने नहीं लौटाई टिकट की राशि, उपभोक्ता आयोग ने लगाया 44 हजार रुपये का जुर्माना

भोपाल की एक महिला यात्री को एयरलाइंस की लापरवाही का खामियाजा भुगतना पड़ा। महिला ने ब्रिसबेन से दिल्ली तक के लिए सिंगापुर एयरलाइंस से टिकट कराया था, लेकिन बेटी की तबीयत बिगड़ने और पति के अचानक निधन के कारण उन्होंने टिकट कैंसिल करना पड़ा। इसके बावजूद एयरलाइंस ने उनका पैसा वापस नहीं किया। इस मामले में भोपाल जिला उपभोक्ता आयोग ने एयरलाइंस को दोषी मानते हुए 44 हजार रुपये का हर्जाना देने का आदेश सुनाया।

मामला नीलबड़ निवासी वीणा वर्मा का है। उन्होंने 2019 में करीब 34 हजार रुपये खर्च कर टिकट खरीदा था। मजबूरीवश यात्रा न कर पाने के कारण उन्होंने टिकट कैंसिल कराया, लेकिन एयरलाइंस ने 90 प्रतिशत राशि काट ली और सिर्फ पांच हजार रुपये लौटाए। महिला ने कई बार ईमेल और अनुरोध के जरिए रिफंड की मांग की, लेकिन कंपनी ने सहानुभूति दिखाने का वादा करने के बावजूद बकाया राशि नहीं दी।

महिला ने 2022 में मेक माय ट्रिप और सिंगापुर एयरलाइंस के खिलाफ उपभोक्ता आयोग में शिकायत दर्ज कराई। आयोग की अध्यक्ष गिरिबाला सिंह और अन्य सदस्यों की बेंच ने एयरलाइंस को दोषी ठहराते हुए कहा कि यात्री को पूरी राशि लौटाई जानी चाहिए थी। आयोग ने एयरलाइंस को 29 हजार रुपये की शेष राशि और 15 हजार रुपये अतिरिक्त क्षतिपूर्ति का भुगतान करने का आदेश दिया।

एयरलाइंस की ओर से दलील दी गई कि यात्री ने समय पर जानकारी नहीं दी और टिकट निरस्त करते समय ‘ओपन फॉर चेंज’ का विकल्प उपलब्ध कराया गया था। लेकिन आयोग ने इस तर्क को खारिज कर दिया और कहा कि आपात स्थिति में यात्री को नुकसान नहीं उठाना चाहिए।

इस फैसले से साफ संदेश गया है कि एयरलाइंस कंपनियां नियमों का हवाला देकर यात्रियों को ठग नहीं सकतीं। उपभोक्ता आयोग का निर्णय न केवल महिला को न्याय दिलाने वाला है, बल्कि अन्य यात्रियों के लिए भी राहत की मिसाल बन गया है।

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