बॉलीवुड फिल्म ‘जॉली एलएलबी’ के अभी तक दो पार्ट्स आ चुके हैं जो ऑडियंस को एंटरटेन करने में कामयाब हुई है. अब इसका तीसरा पार्ट भी आना वाला है. फिल्म का टीजर कुछ दिनों पहले रिलीज हुआ था जिसपर विवाद भी हुआ. ऐसा कहा गया कि फिल्म में वकीलों और जज को गलत तरीके से पेश किया गया. मेकर्स के खिलाफ एक पेटीशन भी फाइल हुई, जो अब खारिज हो चुकी है.
‘जॉली एलएलबी 3’ मामले में क्या रहा कोर्ट का फैसला?
दरअसल ‘जॉली एलएलबी 3’ के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक पेटीशन फाइल की गई थी जिसमें कोर्ट से फिल्म की रिलीज पर बैन लगाने की मांग हुई थी. जय वर्धन शुक्ला समेत 7 लोगों ने फिल्म के खिलाफ पेटीशन फाइल करके मेकर्स पर आरोप लगाया था कि उन्होंने अपनी फिल्म में लीगल प्रोफेशन का अपमान किया है. उनकी फिल्म के ट्रेलर, टीजर और गानों ने पहले ही वकालत की तैयारी करने वालों के मन में शक पैदा कर दिया है और न्यायपालिका को गंभीर नुकसान पहुंचा रहे हैं.
।हालांकि हाई कोर्ट के मुताबिक, उन्हें फिल्म में ऐसी कोई चीज नहीं नजर आई जिससे न्यायपालिका की छवि को नुकसान पहुंचा हो. जस्टिस संगीता चंद्रा और जस्टिस बृज राज सिंह की बेंच ने फिल्म के तीनों ट्रेलर, टीजर और गानों को देखकर फिल्म के मेकर्स के पक्ष में फैसला सुनाया. इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा, ‘हमने भाई वकील है गाने के लिरिक्स भी पढ़े हैं और हमें ऐसा कुछ भी नहीं मिला जो असलीयत में वकीलों के कानूनी पेशे में परेशानी पैदा करें.’
कोर्ट ने भेजा था अक्षय-अरशद को समन
फिल्म के टीजर में जिस तरह से दो वकीलों में लड़ाई दिखाई गई थी, उससे पुणे में भी बवाल मच गया था. पुणे सिविल कोर्ट में वकील वाजेद खान और गणेश मास्खे ने पेटीशन फाइल करके मेकर्स पर आरोप लगाया था कि उन्होंने फिल्म में लीगल प्रोफेशन को गलत ह्यूमर में पेश किया है. इस पेटीशन के तर्ज पर फिल्म के दोनों एक्टर्स अक्षय कुमार और अरशद वारसी को समन भी भेजा गया था.
अब फिल्म को इलाहाबाद हाई कोर्ट से राहत मिल चुकी है. देखना ये होगा कि क्या फिल्म 19 सितंबर के दिन थिएटर्स में बड़ा धमाल कर पाएगी या नहीं. बात करें ‘जॉली एलएलबी 3’ की, तो फिल्म में अक्षय-अरशद के अलावा सौरभ शुक्ला, अमृता राव और हुमा कुरैशी भी शामिल हैं. इसका ट्रेलर मेकर्स जल्द रिलीज करने वाले हैं.