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अलीम ने आनंद बनकर छात्रा से किया रेप, पहचान छिपाने के लिए बांध रखा था कलावा, अब कोर्ट ने दी ये सजा

उत्तर प्रदेश के बरेली में अदालत ने एक 25 वर्षीय व्यक्ति को अपनी पहचान गलत बताकर छात्रा से बलात्कार करने और उसे धमकाने के आरोप में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही एक लाख का जुर्माना भी लगाया. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट-प्रथम) रवि कुमार दिवाकर की अदालत ने दोषी के 65 वर्षीय पिता साबिर को भी अपराध में अपने बेटे की मदद करने के लिए दो साल के कारावास की सजा सुनाई है.

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न्यूज एजेंसी के अनुसार, अतिरिक्त जिला सरकारी वकील दिगंबर सिंह पटेल ने कहा कि बरेली के एक कोचिंग सेंटर में कंप्यूटर कोर्स कर रही एक छात्रा ने मोहम्मद अलीम के खिलाफ अपनी पहचान छिपाकर दो साल पहले उसके साथ बलात्कार करने का मामला दर्ज कराया था. छात्रा ने आरोप लगाया कि अलीम ने उसे अपना नाम आनंद बताया था और कलाई पर कलावा बांधा था.

वकील दिगंबर सिंह पटेल ने बताया कि 13 मार्च 2022 को अलीम ने उसके साथ रस्मी शादी की और 10 दिन के अंदर कोर्ट में उससे शादी करने का वादा किया. इसके बाद अलीम ने कथित तौर पर उसे कमरे में ले जाकर उसके साथ बलात्कार किया और इस कृत्य का वीडियो भी बनाया. बाद में वीडियो को सार्वजनिक करने की धमकी देकर, वह उसे कई बार होटल में ले गया और उसके साथ बलात्कार किया. जब वह गर्भवती हो गई तो उसने (अलीम) उससे (पीड़िता) बचना शुरू कर दिया.

वकील ने कहा कि मई 2022 में उसे (पीड़ित छात्रा) जबरन गर्भपात कराने के लिए मजबूर किया गया. बाद में उसे पता चला कि आनंद का असली नाम मोहम्मद अलीम है. अलीम के परिवार ने शादी के लिए उसका धर्म परिवर्तन करने की कोशिश भी की.

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