Vayam Bharat

अमेठी: सड़क सुरक्षा में बड़ा कदम: 26 जनवरी 2025 से लागू होगा ‘नो हेलमेट, नो पेट्रोल’ नियम, आरटीओ की सख्त निगरानी

 

Advertisement

Uttar Pradesh: अमेठी में सड़क सुरक्षा को लेकर जिला प्रशासन ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया है. 26 जनवरी 2025 से जिले में ‘नो हेलमेट, नो पेट्रोल’ नियम सख्ती से लागू किया जाएगा. इस नियम के तहत, बिना हेलमेट पहने हुए दोपहिया वाहन चालकों को पेट्रोल पंप पर ईंधन नहीं मिलेगा.

जिला अधिकारी निशा अनंत ने इस पहल को लागू करने के निर्देश दिए हैं. साथ ही, क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) को भी निर्देशित किया गया है कि वह इस नियम के पालन पर कड़ी नजर रखे. आरटीओ की टीमें पेट्रोल पंपों पर जाकर निरीक्षण करेंगी और नियम का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित करेंगी.

आरटीओ अधिकारी सर्वेश सिंह ने बताया कि सड़क सुरक्षा नियमों का पालन न करने वालों पर जुर्माना लगाया जाएगा और नियम तोड़ने वाले पेट्रोल पंपों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी. पेट्रोल पंप संचालकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि बिना हेलमेट वाले किसी भी चालक को पेट्रोल न दिया जाए.

जिला प्रशासन और आरटीओ का यह संयुक्त प्रयास सड़क सुरक्षा में एक बड़ा बदलाव लाने की उम्मीद है. यह कदम न केवल लोगों को हेलमेट पहनने के लिए प्रोत्साहित करेगा, बल्कि सड़क दुर्घटनाओं में भी कमी लाएगा। जनता में इस फैसले को लेकर सकारात्मक प्रतिक्रिया है, और लोग इसे एक स्वागत योग्य पहल मान रहे हैं.

अब, 26 जनवरी 2025 से हर दोपहिया चालक को अपनी सुरक्षा का ध्यान रखते हुए हेलमेट पहनना अनिवार्य होगा, तभी वह पेट्रोल पंप पर ईंधन प्राप्त कर सकेगा, सड़क सुरक्षा में सुधार की दिशा में यह कदम प्रशासन और आरटीओ के सामूहिक प्रयास का नतीजा है, जो एक मिसाल बनेगा.

Advertisements