उत्तर प्रदेश : श्रावस्ती जिले के गिलौला क्षेत्र के एक गांव निवासी मासूम के साथ विगत वर्ष फरवरी में दुष्कर्म हुआ था। इस मामले में एडीजे व स्पेशल जज पॉक्सो ने दोषी को 25 वर्ष की कैद व एक लाख रुपये के जुर्माने से दंडित किया है. किस दौरान जज ने कहा कि इस तरीके के अपराध में आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए, जिससे इस तरीके के अपराधों पर लगाम लग सके.
पूरा मामला श्रावस्ती जिले के गिलौला क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला ने 11 फरवरी 2024 को स्थानीय थाने में गांव निवासी शिवकुमार खडैल पर अपनी साढ़े चार वर्षीय मासूम पुत्री के साथ मड़हे में दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था। जिस पर गिलौला पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी को जेल भेजने के साथ ही न्यायालय में आरोप पत्र भेजा था.
मामले की सुनवाई के बाद अपर जिला जज अनन्य रूप से पाक्सो निर्दोष कुमार ने दोषी को 25 वर्ष की कैद व एक लाख रुपये के जुर्माने से दंडित किया है.न्यायालय ने जुर्माने का पूरा पैसा पीड़िता को देने व अर्थदंड अदा न करने पर दोषी को एक वर्ष का साधारण कारावास भुगतने का आदेश दिया है मासूम से दुष्कर्म करने वाले अपराधी को कड़ी सजा मिलने से अब बालिका के परिजनों में अब संतोष नजर आ रहा है.