आंध्र प्रदेश विधानसभा ने सोमवार को उस विधेयक को मंजूरी दी, जिसमें दो से अधिक बच्चों वाले लोगों को भी शहरी स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने का अधिकार देने का प्रावधान है. एपी नगर निगम कानून संशोधन विधेयक-2024 में उस नियम को पलटने का प्रावधान किया गया है, जो दो से अधिक बच्चों वाले लोगों को शहरी स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने से रोकता है.
एक प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक, नगर निगम मंत्री पी नारायण ने चार दिन पहले विधानसभा में यह विधेयक पेश किया था और सोमवार को इसे बिना चर्चा के पारित कर दिया गया. आंध्र प्रदेश में जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए 1994 में नगर निगम नियम लागू किए गए थे, जिनके तहत दो से अधिक बच्चों वाले लोगों के शहरी स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था.
राज्य विधानसभा में दो विधेयक पेश
दरअसल आंध्र प्रदेश स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने के लिए दो बच्चों के नियम को खत्म कर दिया गया है. सरकार ने बुधवार को राज्य विधानसभा में दो विधेयक पेश किए, जिसमें पंचायत राज और नगर प्रशासन अधिनियमों में संशोधन का प्रस्ताव था. इस बिल के पास होने से कानून की प्रासंगिक धाराओं को निरस्त कर दिया, जिसने दो से अधिक बच्चों वाले लोगों को स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य बनाया था.
सीएम ने की जनसंख्या वृद्धि की वकालत
नगर प्रशासन और शहरी विकास मंत्री पी नारायण ने विधानसभा में ‘आंध्र प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक 2024’ और ‘आंध्र प्रदेश नगरपालिका कानून (संशोधन) विधेयक 2024’ पेश किया. सीएम एन चंद्रबाबू नायडू बेहतर जनसांख्यिकीय प्रबंधन के लिए राज्य में जनसंख्या वृद्धि की वकालत करते रहे हैं. उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि दक्षिणी राज्यों को भविष्य में बढ़ती उम्र की आबादी को कम करने पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि प्रजनन दर धीरे-धीरे कम हो रही है.