छत्तीसगढ़ में हुए कथित शराब घोटाले के आरोपी अरुणपति त्रिपाठी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने शर्तों के साथ उन्हें जमानत दे दी है. ईडी की ओर दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उन्हें ये राहत मिली है. हालांकि उन्हें अभी जेल में ही रहना होगा.
दरअसल, त्रिपाठी के खिलाफ ईओडब्ल्यू में अभी एक और मामला चल रहा है. इसी वजह से वह अभी जेल से बाहर नहीं आएंगे. पिछले 1 साल से ज्यादा समय से अरुणपति त्रिपाठी जेल में बंद है.
शराब घोटाला मामले की CBI जांच कर रही है. इससे पहले ED ने ACB में FIR दर्ज कराई है. दर्ज FIR में 2 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा के घोटाले की बात कही गई है. ED ने अपनी जांच में पाया कि तत्कालीन भूपेश सरकार के कार्यकाल में IAS अफसर अनिल टुटेजा, आबकारी विभाग के एमडी AP त्रिपाठी और कारोबारी अनवर ढेबर के सिंडिकेट के जरिए घोटाले को अंजाम दिया गया था.