अक्सर कर्मचारी अपनी नौकरी बदलने के साथ ही PF पैसा ट्रांसफर को लेकर परेशान रहते हैं. लेकिन अब ये सुविधा ज्यादा आसान हो गई है. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ऑनलाइन ट्रांसफर की सुविधा प्रोवाइड कराता है. इस सर्विस के जरिए कर्मचारी रिटायरमेंट सेविंग को प्रभावित किए बगैर अपने PF बैलेंस को नए कंपनी के पास आसानी से ट्रांसफर कर सकते हैं.
इस प्रॉसेस की वजह से आपको चक्रवृद्धि ब्याज का लाभ मिलता है और आपका डिपॉजिट तेजी से बढ़ता है. इसके अलावा, यह अनावश्यक कटौती से भी बचाता है, जो पेंशन नियम के तहत लागू होता है. साथ ही यह आपकी नौकरी बदलते समय आपका वित्तीय भविष्य भी सुरक्षित रखता है. EPFO ने अपने पोर्टल पर उपलब्ध ऑनलाइन सिस्टम के जरिए PF ट्रांसफर प्रॉसेस को सरल बना दिया है.
कैसे ऑनलाइन ट्रांसफर होगा अकाउंट
- सदस्यों का यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) एक्टिव होना चाहिए और उनके आधार, बैंक खाते और मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए.
- ईपीएफओं मेंबर पोर्टल (unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface/) पर अपने UAN और पासवर्ड से लॉग इन करें.
- अब यूजर्स ‘एक सदस्य एक पीएफ अकाउंट’ सेवा के जरिए ट्रांसफर रिक्वेस्ट कर सकते हैं.
- इस सिस्टम में यूजर्स को अपने पर्सनल और रोजगार संबंधी डिटेल को वेरिफाई करना होगा. क्लेम के वेरिफिकेशन के लिए नियोक्ता को सेलेक्ट करना होगा और अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेजे गए OTP के माध्यम से प्रॉसेस को प्रमाणित करना होगा.
- फिर आप फॉर्म 13 भरकर सबमिट कर सकते हैं, जिसके बाद आपका पीएफ अकाउंट ट्रांसफर हो जाएगा.
- इस प्रॉसेस से ट्रांसफर के लिए पहले लगने वाला समय और प्रयास कम हो जाता है, जिससे यह प्रॉसेस कई कर्मचारियों के लिए पसंदीदा विकल्प बन चुका है.
EPFO अकाउंट ट्रांसफर के नियम
गौरतलब है कि पीएफ को सफलतापूर्वक ट्रांसफर करने के लिए, पिछले नियोक्ताओं को सिस्टम में एग्जिट की डेट अपडेट करनी होगी. यह EPFO पोर्टल पर ‘मैनेज > मार्क एग्जिट’ विकल्प के जरिए किया जा सकता है. यह गौर करना बेहद जरूरी है कि पिछले PF अकाउंट के लिए केवल एक ही ट्रांसफर रिक्वेस्ट किया जा सकता है.
EPFO यह सुनिश्चित करता है कि क्लेम का स्टेटस चेक करना चाहिए और अगर ट्रांसफर ऑनलाइन होता है, तो फिजिकल तौर पर फॉर्म 13 जमा करने की कोई आवश्यकता नहीं है. हालांकि कई UAN या छूट प्राप्त प्रतिष्ठानों में रोजगार के मामलों में फॉर्म 13 के साथ एक ऑफलाइन मैन्युअल प्रॉसेस आवश्यक हो सकती है.
EPFO लॉन्गटर्म बेनिफिट को बढ़ाने के लिए पीएफ अकाउंट्स एक अकाउंट से जोड़ने पर जोर देता है. संगठन के अनुसार, पीएफ अकाउंट निकालने के बजाय उसे ट्रांसफर करने से सदस्य को चक्रवृद्धि ब्याज का लाभ मिलता है, जिससे अमाउंट तेजी से बढ़ाने में मदद मिलती है.
एक अकाउंट होने से क्या लाभ?
अकाउंट ट्रांसफर से न सिर्फ रिटायरमेंट फंड तेजी से बढ़ता है, बल्कि कर्मचारी टैक्स बचत जैसे लाभ भी पाता है. एक अकाउंट बनाए रखने से कर्मचारी अपनी सेविंग ग्रोथ पर बेहतर नजर रख सकते हैं और अपने वित्तीय भविष्य के बारे में सोच-समझकर फैसला ले सकते हैं.