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अरविंद केजरीवाल को मिल गई जमानत, कोर्ट में ED ने क्या कहा…पढ़िए

दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने 20 जून को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी, उन्हें प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने दिल्ली उत्पाद शुल्क से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था.

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राउज़ एवेन्यू कोर्ट के अवकाश न्यायाधीश, नियाय बिंदु ने केजरीवाल और ED दोनो ही पक्ष को विस्तार से सुनने के बाद आदेश पारित किया. जमानत आदेश की विस्तृत जानकारी का अभी इंतजार किया जा रहा है.

आदेश की घोषणा के तुरंत बाद, ED के वकील ज़ोहेब हुसैन ने प्रार्थना की कि क्या जमानत बांड पर हस्ताक्षर करने को 48 घंटे के लिए टाल दिया जा सकता है ताकि केंद्रीय जांच एजेंसी को अपील करने के लिए मौका मिल सके.

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च 2024 को Enforcement D द्वारा गिरफ्तार किया गया था. जांच एजेंसी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर शराब घोटाले का किंगपिनक होने का आरोप लगाया है. गिरफ्तारी के कुछ दिनों तक अरविंद केजरीवाल दिल्ली के तिहार जेल में रहे इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत दी थी ताकि वह लोकसभा चुनाव 2024 में प्रचार कर सके. सुप्रीम कोर्ट द्वारा उन्हें 10 मई को अंतरिम जमाना दी गई और 2 जून को उन्होंने सरेंडर किया था. केजरीवाल के द्वारा इस महीने दिल्ली के राहुल एवेन्यू कोर्ट में दो जमानत याचिका है दायर की गई थी, जिसमें से एक याचिका में उन्होंने अदालत से अपील की थी कि उन्हें इलाज के लिए 7 दिनों की जमानत दी जाए, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था. दूसरी याचिका में केजरीवाल ने कोर्ट से अपील की थी कि उन्हें रेगुलर बैल मिले जिसे 20 जून को अदालत में स्वीकार कर लिया.

दिल्ली शराब घोटाले मामले में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया महीनों से जेल में बंद है. इस मामले में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह की भी गिरफ्तारी हो चुकी है जो इस वक्त जमानत पर बाहर चल रहे हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने लोकसभा चुनाव के दौरान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को प्रचार करने के लिए अंतरिम जमानत दी थी. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र समेत देश के कई कई हिस्सों में चुनाव प्रचार किया लेकिन आम आदमी पार्टी का लोकसभा चुनाव 2024 में उनके इतिहास का सबसे खराब प्रदर्शन रहा.

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