दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल को झटका देते हुए होर्डिंग लगाने के लिए कथित तौर पर पब्लिक मनी के दुरुपयोग के मामले में FIR दर्ज करने आदेश दे दिया है. बताया जा रहा है कि होली के बाद केजरीवा और अन्य के खिलाफ FIR दर्ज की जाएगी.
राउज एवेन्यू कोर्ट ने साल 2019 में द्वारका में बड़े होर्डिंग लगाकर कथित तौर पर सार्वजनिक धन का दुरुपयोग करने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और अन्य के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग करने वाली याचिका पर फैसला सुनाते हुए एफआईआर दर्ज करने का आदेश दे दिया है. कोर्ट ने अपने आदेश में ये स्पष्ट किया कि केजरीवाल और पार्टी के अन्य नेताओं के खिलाफ सरकारी धन के दुरुपयोग का मामला बनता है.
World War 3 will be for language, not land! pic.twitter.com/0LYWoI3K0r
— India 2047 (@India2047in) July 4, 2025
पुलिस को अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश
कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि 156(3) CRPC के तहत याचिका मंजूर की जाती है. कोर्ट ने द्वारका साउथ पुलिस को इस मामले मे FIR दर्ज कर 18 मार्च तक SHO को अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है.
क्या है मामला
दरअसल, 2019 में कोर्ट के समक्ष दाखिल शिकायत में आरोप लगाया गया था कि केजरीवाल, पूर्व आप विधायक गुलाब सिंह और द्वारका की पार्षद नितिका शर्मा ने इलाके में विभिन्न जगहों पर बड़े आकार के होर्डिंग लगाकर जानबूझकर सार्वजनिक धन का दुरुपयोग किया है.
इसके बाद मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने सितंबर 2022 में शिकायत को खारिज करते हुए एक आदेश पारित किया था. इसके बाद सत्र न्यायाधीश ने मामले को मजिस्ट्रेट अदालत में वापस भेज दिया था. इस मामले में विशेष न्यायाधीश ने मजिस्ट्रेट अदालत से मामले की नए सिरे से सुनवाई करने को कहा था.