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अरविंद केजरीवाल को 2 जून को करना होगा सरेंडर, सुप्रीम कोर्ट में अंतरिम जमानत बढ़ाने की याचिका खारिज

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. उन्होंने अंतरिम जमानत बढ़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जो खारिज हो गई है. कोर्ट की रजिस्ट्री ने केजरीवाल की अर्जी को स्वीकार करने से इनकार कर दिया. चूंकि केजरीवाल को नियमित जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट जाने की स्वतंत्रता दी गई है. ऐसे में केजरीवाल की अर्जी सुनवाई योग्य नहीं है. सीएम केजरीवाल को अब 2 जून को सरेंडर करना होगा.

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केजरीवाल को 10 मई को जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता से अंतरिम जमानत मिल गई थी और उन्हें 2 जून को तिहाड़ जेल में आत्मसमर्पण करने के लिए कहा गया था. पीठ ने 17 मई को PMLA मामले में ED द्वारा उनकी गिरफ्तारी की वैधता को चुनौती देने पर फैसला सुरक्षित रख लिया था. मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट की एक अन्य बेंच ने भी केजरीवाल की अर्जी पर सुनवाई करने से इनकार करते हुए सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के पास जाने को कहा था.

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