Vayam Bharat

जैसे ही उड़ी फ्लाइट, पहुंच गया टॉयलेट और फिर…अबू धाबी से मुंबई वाली उड़ान में ये क्या कर डाला

Man Smoked In Flight Toilet:  मुंबई एयरपोर्ट पर फ्लाइट के अंदर धूम्रपान करने के मामले बढ़ते नज़र आ रहे हैं. मार्च से लेकर अबतक कुल 8 मामले सामने आए, जहां यात्रियों को फ्लाइट के टॉयलेट में स्मोकिंग करने के लिए गिरफ्तार किया गया है. पुलिस के मुताबिक ऐसे ही एक मामले में बीते सोमवार (5 अगस्त) को केरल के मलप्पुरम में रहने वाले 27 साल के सरथ पुरक्का को पुलिस ने गिरफ्तार किया.

Advertisement

एक अधिकारी ने बताया कि पुरक्का को सोमवार, 5 अगस्त 2024 को अबू धाबी से मुंबई जा रही इंडिगो फ्लाइट में धूम्रपान करने के लिए गिरफ्तार किया गया. यह घटना सुबह 6:35 बजे की है. जैसे ही फ्लाइट टेक ऑफ हुई वैसे ही पुरक्का शौचालय गया और वहां धूम्रपान करने लगा, जिसकी वजह से वहां का सुरक्षा अलार्म बजना शुरू हो गया.

फ्लाइट के स्टाफ ने शौचालय के दरवाजे को बाहर से बार-बार खटखटाया, इसके बावजूद पुरक्का को बाहर निकलने में लगभग 10 मिनट लग गए. फ्लाइट स्टाफ ने उसके पास से सिगरेट, लाइटर जब्त कर लिया और सबूत के तौर पर शौचालय में मिली सिगरेट की बड भी पुलिस को सौंप दी है. इस मामले में सहार पुलिस आगे की जांच कर रही है.

क्या है फ्लाइट में सिगरेट से जुड़े नियम?

फ्लाइट में सिगरेट पीना गैर-कानूनी है और अगर कोई ऐसा करने की कोशिश भी करे तो उसे गिरफ्तार किया जा सकता है. हालांकि, हवाई यात्रा के दौरान सिगरेट रखना जुर्म नहीं है. आप अपने साथ बंद पैकेट में सिगरेट ले जा सकते हैं. कई लोग विदेशों से अपनी पसंदीदा सिगरेट लेकर भी ट्रैवल करते हैं.
फ्लाइट में सिगरेट पीने पर भारतीय एयरक्राफ्ट एक्ट 1937 के तहत आपको फ्लाइट से उतारा जा सकता है. इसके लिए सजा का भी प्रावधान है. वहीं 3 महीने से लेकर 2 साल से नो फ्लाई कैटगरी में डाला जा सकता है. यानी आप इस दौरान हवाई सफर करने के लिए ब्लैकलिस्ट कर दिए जाएंगे.
हवाई सफर में सिगरेट ले जाने के क्या हैं नियम?

हवाई जहाज पर सिगरेट ले जाने के नियम अभी भी कुछ हद तक लचीले हैं. टीएसए के नियमों के अनुसार, घरेलू उड़ान पर आपको अपने कैरी-ऑन और चेक इन बैग में सिगरेट लाने से नहीं रोका जाएगा, लेकिन अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर सिगरेट को लेकर प्रतिबंधित हैं.

Advertisements