श्योपुर : तीन साल पुराने हत्या के एक मामले में श्योपुर के सत्र न्यायालय ने फैसला सुनाते हुए जहां दो आरोपियों को आजीवन कारावास और 6 हजार रूपए के जुर्माने की सजा सुना दी है. जुर्माने की राशि दोनों आरोपियों को आधी आधी भरनी होगी. जबकि दो आरोपियों को साक्ष्य न मिलने के कारण दोषमुक्त कर दिया है.सजा पाने वाले दोनों आरोपी आपस में पिता पुत्र हैं. जबकि दोष मुक्त होने वाले दोनों लोग आपस में सगे भाई हैं.
यह मामला कराहल थाना क्षेत्र का है
इस मामले में शासन की ओर से पैरवी करने वाले लोक अभियोजक राजेन्द्र जाधव एड ने बताया कि यह मामला जून 2022 का है, जहां एक शादी समारोह में शामिल होने गए मृतक किसना उर्फ किया का रात्रि के दौरान मुंहबाद धक्का लग जाने की बात को लेकर मांझरिया भील निवासी चकबरीदा से हो गया.
तभी वहां माझरिया के तीनो लडके विसेन, सोनू और जीतू आ गए. चारो ने मिलकर उसकी मारपीट कर दी. मारपीट इतनी जोर से कर दी कि किसना की मौत हो गई. इसके बाद आरोपियों ने उसके शव को जंगल में ले जाकर पटक दिया, ताकि इसका किसी को पता नहीं चल सके. तलाश करने में किसना की लाश एक खेत से बरामद हुई. पीएम रिपोर्ट के दौरान उसकी मौत मारपीट के दौरान गुप्तांगो में आई चोटो के चलते होने की पुष्टि हुई है.
जिसके बाद कराहल थाना पुलिस ने माझरिया भील और उसके तीनो लडको के खिलाफ हत्या व हत्या के साक्ष्य छिपाने का मामला दर्ज कर लिया है और चालान श्योपुर न्यायालय में प्रस्तुत किया. न्यायालय ने विचारण के दौरान आरोपी माझरिया भील पुत्र ढोकलिया भील तथा सोमसिया उर्फ सोम भील पुत्र मांझरिया भील को हत्या व हत्या के साक्ष्य छिपाने की धारा में दोषी मानते हुए आजीवन कारावास और तीन तीन हजार रूपए के जुर्माने की सजा सुना दी है.जबकि सबूत न मिलने की वजह विसेन उर्फ विसन भील तथा जीतू भील को दोष मुक्त करार दे दिया.