राजस्थान के अलवर में पॉक्सो कोर्ट नंबर 4 ने एक महिला को 20 साल की सजा सुनाई है. महिला ने अपने नाबालिग भतीजे पर दुष्कर्म का झूठा मुकदमा दर्ज कराया था. यह मामला तिजारा थाना क्षेत्र के एक गांव का है.
सरकारी अधिवक्ता प्रशांत यादव के अनुसार, महिला ने 11 अगस्त 2024 को पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी. उसने आरोप लगाया था कि उसका नाबालिग भतीजा छह महीने से उसके साथ रेप कर रहा था. महिला ने यह भी दावा किया था कि भतीजा फोटो-वीडियो सोशल मीडिया पर डालने की धमकी देता था.
पॉक्सो कोर्ट ने महिला को दी 20 साल की सजा
जांच के दौरान पुलिस ने कॉल रिकॉर्डिंग की पड़ताल की. छह महीने में दोनों के बीच 832 बार बातचीत हुई थी. इससे मामला संदिग्ध लगा, जांच में साबित हुआ कि महिला ही भतीजे को घर पर बुलाकर संबंध बनाती थी.
न्यायालय ने महिला को दोषी ठहराते हुए कहा कि चाची का दर्जा मां समान होता है, इस तरह का कृत्य शर्मनाक है. कोर्ट ने महिला को 20 साल की सजा और 10 हजार रुपये जुर्माना लगाया.
नाबालिग भतीजे को रेप केस में फंसाया था
महिला ने जेल में ही बेटे को जन्म दिया था. अब बच्चा नौ महीने का है. कोर्ट ने बच्चे को मां के साथ जेल में रहने की अनुमति दी है. साथ ही किशोर को 50 हजार रुपये मुआवजा दिलाने की अनुशंसा की है.