औरंगाबाद: गलत नियत से नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने मामले में व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद के स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने देव थाना की एक कांड में अभियुक्त को सज़ा सुनाई है. स्पेशल पीपी शिवलाल मेहता ने बताया कि सज़ा के बिंदु पर सुनवाई करते हुए एक मात्र काराधिन अभियुक्त गया जिले के इमामगंज थाना क्षेत्र विश्रामपुर गांव निवासी मो. जुनैद आलम को पॉक्सो कांड में पांच साल की सजा और 10 हजार रूपये जुर्माना लगाया है. जुर्माना न देने पर तीन माह अतिरिक्त कारावास होगी.
अभियोजन की ओर से सात गवाही हुई थी. अभियुक्त पर 03.11.23 को आरोप पत्र आया था. अभियुक्त पर न्यायालय द्वारा 08.12.23 को संज्ञान लिया गया था. अभियुक्त को इस वाद में 02.09.25 को दोषी ठहराया गया था. अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि प्राथमिकी सूचक पीड़िता के पिता ने 10.08.23 को प्राथमिकी में बताया कि अभियुक्त हमारी लड़की को बहला-फुसलाकर चोरी छिपे मोबाइल से बात करता था.
हमारी लड़की प्रतिदिन की तरह 08.08.23 को सच्चिदानंद सिन्हा कोलेज औरंगाबाद में क्लास के लिए बस से गई, लेकिन शाम तक घर वापस नहीं लौटी. काफी खोजबीन के बाद पता चला कि अभियुक्त के साथ लड़की को देखा गया है. प्राथमिकी दर्ज होने के पश्चात पुलिस ने अभियुक्त के घर 12.08.23 को छापेमारी के फलस्वरूप अभियुक्त के साथ पीड़िता को बरामद किया. इसके बाद 13.08.23 को अभियुक्त जेल भेज दिया गया.