औरंगाबाद: सरकारी होर्डिंग्स को क्षति पहुंचाना या बिना अनुमति फ्लेक्स लगाना पूर्णतः अवैध, दोषियों पर होगी सख्त कार्रवाई-रतना 

औरंगाबाद: सरकारी होर्डिंग्स को क्षति पहुंचाना, चोरी करना अथवा बिना अनुमति किसी भी प्रकार का फ्लेक्स चस्पा करना सख्त वर्जित है. यह बता जिला जनसंपर्क पदाधिकारी रत्ना प्रियदर्शनी ने कही है. उन्होंने कहा कि यह न केवल सरकारी कार्य में बाधा डालता है बल्कि जनहित से जुड़े अभियानों को भी प्रभावित करता है. इस मामले को जिलाधिकारी के संज्ञान में लाया गया है और दोषी पाए जाने वाले व्यक्तियों अथवा संगठनों के विरुद्ध जिला प्रशासन द्वारा सख्त कार्रवाई की जाएगी.

विभागीय निर्देशानुसार जिले के विभिन्न महत्वपूर्ण स्थानों पर सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं के व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु होर्डिंग्स का अधिष्ठापन कराया गया है. इन होर्डिंग्स पर राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं, कार्यक्रमों और नीतियों की जानकारी देने वाले फ्लैक्स चस्पा किए गए हैं, ताकि आमजन तक योजनाओं की जानकारी सरलता से पहुंच सके. हालांकि, हाल के दिनों में यह पाया गया है कि कुछ शरारती एवं असामाजिक तत्वों द्वारा इन होर्डिंग्स पर लगे फ्लैक्स को फाड़ा जा रहा है, कई स्थानों पर होर्डिंग्स को क्षतिग्रस्त किया जा रहा है और कुछ मामलों में होर्डिंग्स की चोरी भी कर ली जाती है.

सबसे गंभीर तथ्य यह है कि बिना पूर्व अनुमति अन्य विभागों तथा कुछ राजनीतिक दलों द्वारा इन सरकारी होर्डिंग्स पर अपने फ्लेक्स चस्पा करने की घटनाएं सामने आई हैं. यह पूर्णतः प्रतिबंधित है और किसी भी परिस्थिति में स्वीकार्य नहीं होगा. उन्होंने आम जनता से अपील की है कि वे सरकारी होर्डिंग्स की सुरक्षा में सहयोग करें. यदि किसी को इस प्रकार की अवैध गतिविधि की जानकारी हो तो वह इसकी सूचना तुरंत जिला जनसंपर्क कार्यालय अथवा जिला प्रशासन को दें. सरकारी प्रचार सामग्री को क्षति पहुंचाने, चोरी करने या बिना अनुमति किसी भी अन्य संगठन अथवा व्यक्ति द्वारा फ्लेक्स लगाने की अनुमति नहीं है. ऐसे मामलों में दोषियों के विरुद्ध जिला प्रशासन कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करेगा और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा.

Advertisements
Advertisement