Bihar: औरंगाबाद, राज्य सरकार द्वारा कला और संस्कृति के क्षेत्र में कार्यरत वरिष्ठ कलाकारों के सम्मान और सहारे के लिए एक महत्वपूर्ण योजना “मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना” की शुरुआत की गई है. इस योजना का उद्देश्य राज्य के उन अनुभवी और उपेक्षित कलाकारों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है, जिन्होंने अपना जीवन बिहार की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर को संजोने में समर्पित किया है.
योजना की जानकारी देते हुए जिला कला एवं संस्कृति पदाधिकारी श्री कुमार पप्पु राज ने बताया कि यह योजना कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार सरकार द्वारा संचालित की जा रही है, जिसका लाभ राज्य के सभी जिलों, विशेषकर औरंगाबाद जैसे सांस्कृतिक रूप से समृद्ध क्षेत्रों के पात्र कलाकार उठा सकते हैं.बिहार की सांस्कृतिक परंपरा हजारों वर्षों पुरानी है. नृत्य, संगीत, नाटक, लोकगीत, चित्रकला और शिल्पकला जैसे विविध कलारूपों में राज्य के कलाकारों ने अनगिनत योगदान दिए हैं. परंतु दुर्भाग्यवश, वृद्धावस्था में अनेक कलाकार आर्थिक संकट और उपेक्षा का सामना करते हैं.
कला का संरक्षण, संवर्धन और विकास के उद्देश्य से बिहार सरकार ने इस चुनौतीपूर्ण स्थिति को समझते हुए यह योजना आरंभ की है, ताकि राज्य के उन सच्चे सांस्कृतिक सेवकों को जीवन की संध्या में सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर मिल सके.
इस योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने हेतु कलाकारों को निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना अनिवार्य है:
1. आयु सीमा:
आवेदक की आयु कम से कम 50 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए.
2. निवास:
आवेदक बिहार राज्य का मूल निवासी होना चाहिए। निवास प्रमाण पत्र सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत संलग्न करना होगा.
3. अनुभव: जिला/राज्य/राष्ट्रीय स्तर पर पारंपरिक, चाक्षुष एवं प्रदर्श कला के क्षेत्र में न्यूनतम 10 वर्ष का सक्रिय योगदान हो। सक्रिय योगदान से संबंधित साक्ष्य/प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना होगा.
4. आर्थिक स्थिति:
आवेदक की वार्षिक आय ₹1,20,000/- से अधिक नहीं होनी चाहिए, आय प्रमाण पत्र सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत संलग्न करना होगा.
5. सरकारी सेवा में नहीं होना:
आवेदक वर्तमान में किसी भी प्रकार की सरकारी सेवा में कार्यरत नहीं होना चाहिए और ना हीं सरकारी सेवा से सेवानिवृत पेंशन से लाभान्वित नहीं होने चाहिए.
6. कलाकार पंजीकरण:
आवेदक को कला, संस्कृति एवं युवा विभाग के बिहार कलाकार पंजीयन पोर्टल *https://artistregistration.bihar.gov.in/* पर पंजीकृत होना आवश्यक है. पंजीयन के पश्चात प्राप्त पंजीयन संख्या संलग्न करना होगा.
प्राप्त आवेदनों को जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में जिला स्तर पर गठित समिति द्वारा दस्तावेजों की गहन जांच एवं सत्यापन की जाएगी। तत्पश्चात पात्र पाए गए कलाकारों को सरकार की ओर से नियमित मासिक पेंशन के रूप में ₹ 3000/- दी जाएगी. यह पेंशन राशि हर महीने सीधे कलाकार के बैंक खाते में DBT के माध्यम से स्थानांतरित की जाएगी. इस योजना का उद्देश्य न केवल आर्थिक सहायता देना है, बल्कि उन कलाकारों को समाज में सम्मानजनक स्थान भी प्रदान करना है, जिन्होंने वर्षों तक बिहार की संस्कृति का प्रतिनिधित्व किया है.योजना से संबंधित विस्तृत जानकारी https://state-bihar-gov-in/yac/ से प्राप्त कर योजना का लाभ उठाने हेतु इक्षुक कलाकार को वेबसाइट पर उपलब्ध आवेदन का विहित प्रपत्र डाउनलोड कर अच्छे से भरकर निम्न दस्तावेज़ संलग्न करन कर जिला पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा:
• आय प्रमाण पत्र
• निवास प्रमाण पत्र
• जन्म प्रमाण पत्र या आयु का प्रमाण
• कला क्षेत्र में अनुभव का प्रमाण
• पहचान पत्र (आधार कार्ड/मतदाता पहचान पत्र)
* पैन कार्ड
• बैंक पासबुक की प्रति
* कला क्षेत्र में कार्य का अनुभव प्रमाण पत्र/कार्यालय आदेश भुगतान का साक्ष्य या अन्य साक्ष्य
* पासपोर्ट आकर का नवीनतम रंगीन फोटो
* कलाकार पंजीयन संख्या
* कला के क्षेत्र में किया गया कार्य का विस्तृत विवरण
बिहार सरकार इस योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित कर रही है ताकि राज्य के कोने-कोने में रहने वाले योग्य कलाकार इस योजना से लाभान्वित हो सकें. इसी क्रम में जिला कला एवं संस्कृति पदाधिकारी कुमार पप्पु राज ने जिला के सभी पात्र कलाकारों से अपील की है कि वे समय पर आवेदन करें और अपने पूर्ण दस्तावेज़ को संलग्न करें. कला संस्कृति एवं युवा विभाग की कोशिश है कि कोई भी सच्चा कलाकार इस योजना के लाभ से वंचित न रहे.