औरंगाबाद: अवैध हथियार के साथ पकड़े गए युवक को ढाई साल की सजा, 2000 जुर्माना भी लगा

औरंगाबाद: आर्म्स एक्ट में दोषी अभियुक्त को ढाई साल की सजा और जुर्माना लगाया गया है. मामले में व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी न्यायधीश लाल बिहारी पासवान ने नगर थाना की एक कांड में सुनवाई के दौरान एक मात्र अभियुक्त को सज़ा सुनाई है. जिला अभियोजन पदाधिकारी दीपक कुमार सिन्हा ने बताया कि अभियुक्त थाना क्षेत्र के पठानटोली वार्ड -15 निवासी मो. सैफ खान को आर्म्स एक्ट में ढाई साल की सजा और दो हजार रूपये जुर्माना लगाया है.

जुर्माना न देने पर दो महीने अतिरिक्त साधारण कारावास होगी. अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि प्राथमिकी सूचक पु.अ.नि.कमल भगत ने 17.07.24 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी, जिसमें बताया कि मुहर्रम ड्युटी में 8:30 बजे रात्रि में नगर थाना के टिकरी मोड़ पर था.

इतने में कुछ व्यक्ति हल्ला करने लगे जब भीड़ के बीच गये तो पुलिस देखकर एक व्यक्ति भागने लगा तो पुलिस के सहयोग से अभियुक्त पकड़ा गया. जिसकी तलाशी के दौरान कमर से देसी कट्टा बरामद किया गया और उसे विधिवत गिरफ्तार किया गया.

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