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लव जिहाद: आजम ने अमन बनकर रचाई शादी, फिर यूं शुरू हुआ धर्म परिवर्तन का खेल

उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में हिंदू बनकर एक महिला से शादी करने और बाद में उस पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है. पुलिस ने ये कार्रवाई मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सुधा सिंह की अदालत के निर्देश पर की है. अदालत ने 32 वर्षीय महिला की शिकायत के बाद इस मामले में केस दर्ज करने का आदेश दिया था.

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एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि आरोपी का नाम मोहम्मद आजम जैदी है. वो पेशे से प्रॉपर्टी डीलर है. पीड़ित महिला ने आरोप लगाया है कि आजम ने अपना नाम अमन बताकर साल 2016 में उससे शादी की थी. इसके बाद जब वो ससुराल पहुंची, तो उसे अपने पति की असलियत के बारे में पता चल गया. उसने विरोध किया तो धमकियां मिलीं और यौन उत्पीड़न किया गया.

महिला की शिकायत के बाद सीजेएम सुधा सिंह ने कोतवाली पुलिस को कार्रवाई करने का निर्देश दिया. पुलिस ने मोहम्मद आजम जैदी के खिलाफ आईपीसी की धारा 498ए (पत्नी के साथ क्रूरता), 323 (चोट पहुंचाना), 504 (अपमान करना), 506 (धमकी) और 376 (बलात्कार) के साथ मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम और यूपी गैरकानूनी धर्म परिवर्तन अधिनियम के तहत केस दर्ज किया है.

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (दक्षिण) अखिलेश नारायण सिंह ने कहा कि अदालत के निर्देश पर पुलिस ने संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज करने के बाद रविवार को आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. उन्होंने कहा कि आरोपी ने पीड़िता के साथ कई बार मारपीट की थी. साल 2017 में पीड़िता ने एक बेटी को भी जन्म दिया था. इसके बाद पीड़िता पर इस्लाम धर्म अपनाने का दबाव बनाना शुरू कर दिया गया.

कोतवाली प्रभारी निरीक्षक अजय कुमार त्रिपाठी ने कहा कि इस मामले में केस दर्ज होने के 24 घंटे के भीतर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया. जल्द ही जांच पूरी कर ली जाएगी और अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया जाएगा. बताते चलें कि यूपी में ‘लव जिहाद’ को रोकने वाले पुराने कानून को और सख्त कर दिया गया है. नए कानून में उम्रकैद तक की सजा का प्रावधान किया गया है.

नए कानून में जुर्माने की रकम को भी बढ़ाकर दोगुना कर दिया गया है. पुराने कानून को सख्त करने वाला ‘प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन (अमेंडमेंट) बिल 2024’ के मुताबिक, यदि कोई व्यक्ति डरा-धमकाकर, लालच देकर, शादी कर या शादी का वादा कर किसी महिला, नाबालिग या किसी भी व्यक्ति का धर्म परिवर्तन करता है तो इसे गंभीर अपराध माना जाएगा.

मौजूदा कानून के तहत, पीड़ित व्यक्ति के माता-पिता, भाई-बहन के साथ कोई भी व्यक्ति केस दर्ज करवा सकता है. कोई व्यक्ति धर्मांतरण के इरादे से किसी को डराता या धमकाता है, किसी महिला से शादी का झूठा वादा करता है, किसी नाबालिग, महिला या फिर व्यक्ति की तस्करी करता है या उसकी संपत्ति पर हमला करता है तो दोषी पाए जाने पर 20 साल की सजा हो सकती है.

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