यूपी के संभल चंदौसी में हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद मस्जिद में तेज आवाज में अजान हुई. ऐसे में पुलिस ने मस्जिद के इमाम हाफिज शकील शम्सी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया. इसके अलावा पुलिन से लाउडस्पीकर उतरवा उसे कब्जे में ले लिया है. पुलिस ने रविवार को बताया कि शनिवार को चंदौसी नगर के पंजाबीयान मोहल्ले की एक मस्जिद में मानक से अधिक ऊंची आवाज में लाउडस्पीकर से अजान दिए जाने की शिकायत मिली थी.
पुलिस ने बताया कि मस्जिद के इमाम हाफिज शकील शम्सी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता और ध्वनि प्रदूषण नियम की सुसंगत धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. साथ ही पुलिस ने लाउड स्पीकर को जब्त कर लिया है और विधिक कार्रवाई जारी है. सभी धार्मिक स्थलों पर संभल पुलिस ने तेज आवाज में लाउडस्पीकर ना बजाने को लेकर अपील की थी.
लाउडस्पीकर लगाने की नहीं दी गई अनुमति
रमजान महीने से पूर्व ही हाईकोर्ट के दिशा-निर्देशों का हवाला देते हुए संभल पुलिस ने लाउडस्पीकर बजाने को लेकर जो गाइडलाइन जारी की थी. रमजान के दौरान मस्जिदों में लाउडस्पीकर लगाने की अनुमति नहीं दी गई. इसके अलावा हाईकोर्ट ने भी लाउड स्पीकर से अजान न करने का दिशा-निर्देश दिया था, लेकिन फिर भी मोहल्ला पंजाबियान की मस्जिद में इमाम तेज ध्वनि में लाउडस्पीकर से अजान दे रहे थे. प्रशासन ने कहा है कि ध्वनि प्रदूषण फैलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी.
इमाम साहब के खिलाफ एफआईआर दर्ज
पुलिस ने बिना किसी देरी के कानूनी कार्रवाई की और तत्काल प्रभाव से इमाम साहब के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है. संभल शहर में हिंसा के बाद से पुलिस अलर्ट पर है. योगी सरकार के आदेश पर हाईकोर्ट के नियमों का हवाला देते हुए पुलिस ने पहले ही धार्मिक स्थलों पर लगे हुए लाउडस्पीकरों को लेकर सख्ती शुरू कर दी थी.