बदायूं: पांच साल के मासूम से कुकर्म करने वाले आरोपी को कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास और एक लाख जुर्माना की सजा सुनाई है. आपको बता दें 23 मई 2023 को बदायूं जिला के थाना कुवंरगांव क्षेत्र के एक गांव में घर के बहार खेल रहे एक पांच साल के मासूम बेटे को पडोस में ही रहने बाला 22 बर्षीय युवक रमाकांत बहला फुसलाकर गांव के बहार ले गया, गांव से बहार एक ट्यूबवेल में मासूम बच्चे के साथ कुकर्म किया, और खून से लथपथ हालत में बच्चे को छोड़कर फरार हो गया.
मासूम के परिजनों ने पुलिस को सूचना दी रिपोर्ट दर्ज कराई, थाना पुलिस ने सख्ती के साथ न्याय दिलाने हेतु पैरवी की, शासकीय अधिवक्ता की कुशलता से पास्को कोर्ट के न्यायाधीश दीपक कुमार ने आरोपी को आजीवन कारावास और एक लाख जुर्माना देने की सजा सुनाई है.
नाबालिग मासूम के साथ हुई घटना पर केवल डेढ बर्ष में आरोपी को सजा सुनाई गई. जिससे आम जनमानस में न्याय के प्रति सकारात्मक सोच पैदा हुई तथा अपराध करने वालों में दहशत पैदा हुई ताकि, भविष्य में ऐसा कृत्य करने से पहले सौ बार सोचेगा.