Uttar Pradesh: बदायूं जामा मस्जिद नीलकंठ मामले को लेकर अगली सुनवाई अब 24 दिसंबर को होगी मुस्लिम पक्ष को आज अपनी बहस पूरी करनी थी आज मुस्लिम पक्ष के वकील असरार अहमद नें सुप्रीम कोर्ट की गाइड लाइन का हवाला देते हुये, बहस करने से इनकार कर दिया, मुस्लिम पक्ष का दावा है की, यह मामला सुनने योग्य नही है.
बदायूं जिले में जामा मस्जिद नीलकंठ महादेव मंदिर मामले में आज सुनवाई नही हो पायी, मुस्लिम पक्ष नें सुप्रीमकोर्ट की गाइड लाइन का हवाला देते हुये कोर्ट में बहस नही की अब मामले में अगली सुनवाई 24दिसंबर को होगी. मुस्लिम पक्ष के वकील नें बताया की सुप्रीम कोर्ट नें ऐसे मामलों को लेकर आदेश जारी कर दिया है की, ऐसे मामलों में ना तो कोई सुनवाई होगी औऱ ना कोई नया मामला दर्ज होगा. हमने अपना शुरू से यही पक्ष रखा है की यह मामला सुनने योग्य नही है इसी को लेकर आज बहस पूरी होनी थी लेकिन सुप्रीम कोर्ट की गाइड लाइन के आधार पर मामले की सुनवाई नही होना चाहिये. आज इस मामले में कोई बहस नही होनी चाहिये.
बदायूं नीलकंठ जामा मस्जिद मामले को लेकर आज सुनवाई नही हो सकी मामले में अगली सुनवाई 24 दिसंबर को होगी मुस्लिम पक्ष के वकील नें सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुये कहा की, सुप्रीम कोर्ट नें आदेश जारी किया है की ऐसे मामलों में सुनवाई नही होनी चाहिये औऱ ना ही कोई नया मामला दर्ज होगा.