बहराइच: जिले के किशोरी के साथ दुष्कर्म के मामले में थाना विशेश्वरगंज के मझवा मनकट निवासी दोषी को विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो ने 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. कोर्ट ने आरोपी को 1 लाख 10 हजार का अर्थदंड से दंडित भी किया है. अर्थदंड अदा न करने पर आरोपी को 10 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा.
उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले के किशोरी के साथ दुष्कर्म के मामले में थाना विशेश्वरगंज के मझवा मनकट निवासी दोषी को विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो ने 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. कोर्ट ने आरोपी को एक लाख दस हजार का अर्थदंड से दंडित भी किया है. अर्थदंड अदा न करने पर आरोपी को दस माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा. विशेश्वरगंज थाने पर एक महिला ने तहरीर देकर कहा था कि 27 जून 2021 को उसकी बेटी खेत गई थी.
इस दौरान बेटी को राशिद कहीं ले गया. महिला ने बताया कि बेटी जेवर भी पहने हुई थी. पुलिस ने 28 जून 2021 को विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर विवेचना रिपोर्ट कोर्ट में सौंपी थी. मंगलवार को विशेष न्यायाधीश दीपकांत मणि की कोर्ट पर मुकदमे में सुनवाई शुरू की गई. इस दौरान अभियोजन व बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं की दलील के साथ गवाहों व साक्ष्यों के आधार पर विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो ने अभियुक्त को मुकदमे में दोषी करार दिया. इस दौरान कोर्ट ने अभियुक्त को बीस वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाते हुए अर्थदंड से दंडित किया है.