सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जमानत, पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल के चारों बेटे सहारनपुर जेल से रिहा

सहारनपुर: पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल के चारों बेटे जावेद, वाजिद, अफजाल और अलीशान को देर शाम जिला कारागार से जमानत पर रिहा कर दिया गया. इससे पहले अदालत से रिहाई का परवाना जिला कारागार पहुंचा. परवाना पहुंचने के बाद जिला कारागार प्रशासन ने रिहाई की कार्रवाई शुरू की. इसमें करीब दो घंटे लगे. पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल के चारों बेटे कई मामलों में काफी समय से जेल में बंद थे. इनके अधिवक्ता की तरफ से नवंबर 2024 में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी.

मामले की सुनवाई 22 अगस्त 2025 को हुई. याचिका में उनके अधिवक्ता ने दलील दी थी कि उन्हें जमानत मिलने के बाद किसी अन्य मामले में गिरफ्तार दिखा दिया जाता है. इसके तहत 13 अगस्त को उनके खिलाफ मिर्जापुर थाने में एससी एससी एक्ट समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज कर फिर से गिरफ्तार दर्शा दिया था. अदालत ने सभी पक्षों को नोटिस जारी किया था. इस पर 22 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने इनकी रिहाई के आदेश दिए थे.

अधिवक्ता संजय वर्मा ने बताया कि दो दिन छुट्टी होने के चलते रिहाई की कार्रवाई नहीं हो सकी थी. सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में मामला फिर रखा गया. सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए कि शाम तक चारों को जमानत पर रिहा किया जाए. बताया कि हाजी इकबाल के भाई महमूद पर एक मामले में दोषी सिद्ध है. उसकी जमानत की अर्जी लंबित है. देर शाम चारों भाइयों को रिहा किया गया. रिहाई पर समर्थक भी जिला कारागार पहुंचे.

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