आम आदमी पार्टी सांसद स्वाति मालीवाल से बदसलूकी मामले में आरोपी CM केजरीवाल के PA बिभव कुमार को तीस हजारी कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. एडिशनल सेशन जज सुनील अनुज त्यागी की कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी है. बिभव कुमार की न्यायिक हिरासत की अवधि 28 मई को खत्म हो रही है. 28 मई को उन्हें तीस हजारी कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां कोर्ट उनके वकील की मांग (CCTV फुटेज संरक्षित करने) पर सुनवाई करेगा.
बिभव कुमार के वकील ने पिछली सुनवाई में सीएम आवास से लिए गए दिल्ली पुलिस द्वारा CCTV फुटेज संरक्षित करने की मांग की थी. AAP की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने सीएम केजरीवाल के पीएम बिभव कुमार पर मुख्यमंत्री आवास में ही मारपीट करने का आरोप लगाया है. उनके मुताबिक ये घटना 13 मई को मुख्यमंत्री आवास में हुई. बिभव कुमार को 24 मई को चार दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था.
बीते दिनों स्वाति मालीवाल ने सीएम केजरीवाल पर सीधा हमला किया था. उन्होंने कहा था, किसी दौर में हम सब निर्भया को इंसाफ दिलाने के लिए सड़क पर निकलते थे. आज 12 साल बाद ऐसे आरोपी को बचाने के लिए सड़क पर निकले हैं जिसने CCTV फुटेज गायब किए और फोन फॉर्मेट किया? काश इतना जोर मनीष सिसोदिया के लिए लगाया होता, वो यहां होते तो शायद मेरे साथ इतना बुरा नहीं होता.
स्वाति मालीवाल मामले में आम आदमी पार्टी नेता सौरभ भारद्वाज ने भी बीते दिनों बड़ा बयान दिया था. उन्होंने दावा किया था कि स्वाति ने जब 112 नंबर पर कॉल की तो पुलिस ने इसकी जानकारी मीडिया को भी दे दी थी. 112 पर न जाने कितनी कॉल आती हैं, लेकिन स्वाति मालीवाल के मामले में जीडी एंट्री शेयर की गई.
सौरभ ने कहा कि खुद बिभव ने दिल्ली पुलिस को मेल किया था और पूछताछ में सहयोग करने के लिए कहा था. तब पुलिस ने कहा कि आपकी और स्वाति मालीवाल की शिकायत पर बात करनी है. मगर, बाद में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया. इस मामले में दिल्ली पुलिस एक और झूठ फैला रही कि CCTV नहीं मिल रही, जबकि पुलिस डीवीआर लेकर के गई है.