मुंद्रा पोर्ट से 21000 करोड़ की ड्रग्स बरामदगी के मामले में दिल्ली के कारोबारी की जमानत याचिका खारिज 

सुप्रीम कोर्ट ने मुंद्रा पोर्ट से 21,000 करोड़ रुपये की ड्रग्स बरामदगी के मामले में गिरफ्तार किए गए दिल्ली के कारोबारी की जमानत याचिका मंगलवार को खारिज कर दी. हालांकि, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने आरोपी हरप्रीत सिंह तलवार उर्फ कबीर तलवार को जमानत के लिए छह महीने बाद अदालत जाने की छूट दी है.

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देश के सबसे बड़ी अदालत ने हरप्रीत सिंह तलवार उर्फ कबीर तलवार के खिलाफ आतंकवाद के वित्तपोषण के आरोप को समय से पहले का मामला बताया और विशेष अदालत को मामले की सुनवाई जल्द पूरी करने के लिए महीने में दो बार मामले को सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया.

पीटीआई के मुताबिक, 23 अप्रैल को, शीर्ष अदालत ने जमानत याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, जब राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने कहा था कि बिक्री से मिली रकम का इस्तेमाल लश्कर-ए-तैयबा की आतंकी गतिविधियों के वित्तपोषण के लिए किया गया था.

राष्ट्रीय राजधानी में लोकप्रिय क्लब चलाने वाले हरप्रीत सिंह तलवार उर्फ कबीर तलवार को एजेंसी ने अगस्त, 2022 में गिरफ्तार किया था, जिसे देश में मादक पदार्थों की सबसे बड़ी बरामदगी कहा जाता है.

12 सितंबर, 2021 को अफगानिस्तान से ईरान के रास्ते मुंद्रा पोर्ट पर कुछ कंटेनर पहुंचे, जिनमें अर्ध-प्रसंस्कृत टैल्क स्टोन से भरे बैग भरे हुए थे. खुफिया जानकारी के आधार पर राजस्व खुफिया निदेशालय ने 13 सितंबर, 2021 को कंटेनरों की जांच की और कुछ बैगों में हेरोइन पाई गई, जिसके बाद 21,000 करोड़ रुपये की 2988.21 किलोग्राम हेरोइन बरामद हुई थी.

जांचकर्ताओं ने बाद में पाया कि यह छठी और आखिरी खेप थी जिसे रोका गया था. मामले के सिलसिले में अफगान नागरिकों सहित कई लोगों को गिरफ्तार किया गया था.

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