निलंबित IAS रानू साहू और कारोबारी सूर्यकांत तिवारी की जमानत याचिका, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

बिलासपुर: कोयला घोटाला में निलंबित आईएएस रानू साहू और कारोबारी सूर्यकांत तिवारी लगातार जमानत याचिका को लेकर कोर्ट में याचिका लगा रहे हैं. छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सोमवार को दोनों की जमानत याचिका पर अपना फैसला सुनाया.

रानू साहू और सूर्यकांत तिवारी की जमानक याचिका खारिज: दरअसल छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में कोयला घोटाला में आरोपी रानू साहू और कारोबारी सूर्यकांत तिवारी की जमानत याचिका पर सुनवाई पहले हो चुकी थी. कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था. सोमवार को हाईकोर्ट ने इस पर अपना फैसला सुनाते हुए रानू साहू और सूर्यकांत तिवारी को बड़ा झटका दिया. जस्टिस नरेंद्र कुमार व्यास की सिंगल बेंच ने सुनवाई के बाद दोनों की जमानत याचिका खारिज कर दी.

छत्तीसगढ़ कोल स्कैम क्या है: छत्तीसगढ़ में अवैध कोल लेवी वसूली का मामला ईडी की रेड में सामने आया था. ईडी का दावा है कि, कोल परिवहन में कोल व्यापारियों से वसूली करने के लिए ऑनलाइन मिलने वाले परमिट को ऑफलाइन कर दिया गया था. खनिज विभाग के तत्कालीन संचालक आईएएस समीर बिश्नोई ने 15 जुलाई 2020 को इसके लिए आदेश जारी किया था. इसके लिए सिंडिकेट बनाकर वसूली की जाती थी.

ईडी ने पूरे मामले का मास्टरमाइंड किंगपिन कोल व्यापारी सूर्यकांत तिवारी को माना. जो व्यापारी 25 रुपए प्रति टन के हिसाब से अवैध रकम सूर्यकांत के कर्मचारियों के पास जमा करता था. उसे ही खनिज विभाग पीट पास और परिवहन पास जारी करता था. इस तरह से स्कैम कर कुल 570 करोड़ रुपए की वसूली की गई. ईडी की रेड में पहले आईएएस समीर बिश्नोई फिर कोल कारोबारी सूर्यकांत तिवारी को गिरफ्तार किया गया.

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