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कन्हैयालाल हत्याकांड के आरोपी जावेद को जमानत, हाई कोर्ट ने सुनाया फैसला

राजस्थान के कन्हैयालाल हत्याकांड को कौन भूल सकता है. उदयपुर के सुप्रीम टेलर्स में काम करने वाले कन्हैयालाल की 28 जून 2022 को हत्या कर दी गई थी. अब इस मामले में हाई कोर्ट का आदेश आया है. अदालत ने आरोपी मोहम्मद जावेद को जमानत दे दी है. जावेद को सशर्त जमानत मिली है.

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जावेद की दुकान कन्हैयालाल की दुकान के सामने थी. एनआईए ने मामले में जावेद पर कन्हैयालाल की रेकी कर रियाज अत्तारी और मोहम्मद गौश को सूचना देने का आरोप लगाया था. जावेद के वकील सादत अली ने कहा कि एनआईए ने चार्जशीट में बताया कि सुबह 11 बजे जावेद ने रैकी कर कन्हैयालाल की दुकान पर पहुंचने की सूचना रियाज अत्तारी और गौश मोहम्मद को दी थी. एनआईए ने कॉल डिटेल के आधार पर जावेद को आरोपी मान गिरफ्तार किया था. मगर कॉल डिटेल की लोकेशन के आधार पर एनआईए जावेद पर लगे आरोप को साबित नहीं कर पाई. इसी ग्राउंड पर जावेद को कोर्ट ने जमानत दी.

पूरी घटना को समझिए

पैगंबर मोहम्मद के बारे में टिप्पणी करने वाली बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नूपुर शर्मा के समर्थन में एक सोशल मीडिया पोस्ट शेयर करने के बाद कन्हैयालाल की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी. दरिंदों ने कन्हैया के शरीर पर कई बार चाकू से हमला किया था. इस दौरान उन्होंने 26 बार कन्हैया को चाकू मारा.

हत्या के आरोपी कपड़े का नाप देने के बहाने कन्हैया की दुकान में आए थे, जैसे ही कन्हैया ने उनका नाप लेना शुरू किया, उन्होंने धारदार चाकू से उनपर ताबड़तोड़ हमला बोल दिया. घटना उदयपुर के मालदास इलाके में हुई.

अपराध के तुरंत बाद, दोनों आरोपियों ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें सिर काटने का दावा किया था. पुलिस ने घटना के कुछ ही घंटों के भीतर दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था, जिनकी पहचान रियाज अख्तरी और गौस मोहम्मद के रूप में हुई.

बताया जाता है कि मोहम्मद जावेद मालदास स्ट्रीट उदयपुर में आर्टिफिशियल ज्वेलरी बेचने का काम करता था. जावेद की दुकान के पड़ोसी वसीम के जरिए ही उसकी जान पहचान प्रकरण के मुख्य आरोपी रियाज अतारी से हुई थी. मोहम्मद जावेद उदयपुर जिले के सू सिंधी सरकार की हवेली खेरदीवाडा में रहता है. मामले में जावेद ने ही रेकी की थी. मालदा स्ट्रीट में जावेद की दुकान है.

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