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पुणे पोर्श कांड: नाबालिग आरोपी को जमानत, बॉम्बे HC ने कहा- हिरासत गैरकानूनी

बॉम्बे हाईकोर्ट ने पुणे पोर्शे कांड में नाबालिग आरोपी जमानत दे दी है. अदालत ने उन्हें जमानत देते हुए कहा कि नाबालिग की हिरासत में रखना गैरकानूनी है. बॉम्बे हाईकोर्ट ने पुणे पोर्श कांड के नाबालिग आरोपी की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्हें मंगलवार को जमानत दे दी. जस्टिस भारती डांगरे और जस्टिस मंजूषा देशपांडे की बेंच नाबालिग को राहत देते हुए कहा कि हादसा दुर्भाग्यपूर्ण था, लेकिन नाबालिग को ऑब्जर्वेशन होम में नहीं रखा जा सकता. क्योंकि नाबालिग के माता-पिता और दादा भी जेल में बंद है, इसलिए नाबालिग की कस्टडी उनकी मौसी के पास रहेगी. बॉम्बे उच्च न्यायालय ने 25 जून को नाबालिग को जमानत देते हुए किशोर न्याय बोर्ड को निर्देश देते हुए कहा कि कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चे को पर्यवेक्षण गृह की गैरकानून हिरासत से रिहा किया जाए.

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