बालोतरा: जिला कलेक्टर सुशील कुमार यादव ने बुधवार को राजस्व अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम 2025 पर विस्तार से चर्चा की गई. इस बैठक में बूथ लेवल अधिकारी और सुपरवाइजरों के चल रहे प्रशिक्षण की जानकारी ली गई, साथ ही पारदर्शिता और डिजिटल प्रक्रिया को बढ़ावा देने के निर्देश दिये.
बैठक में कलेक्टर ने हाल ही में आयोजित बीएलओ और सुपरवाइजर प्रशिक्षण कार्यक्रमों के संबंध में विस्तृत जानकारी प्राप्त की. उन्होंने अधिकारियों से पूछा कि प्रशिक्षण की गुणवत्ता कैसी रही और क्या सभी कार्मिकों को विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत अपनी जिम्मेदारियों के बारे में स्पष्ट समझ है. इस दौरान कुछ उपस्थित बीएलओ से भी कलेक्टर यादव ने सीधे संवाद कर विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम 2025 के बारे में उनकी समझ और फील्ड में आने वाली चुनौतियों के बारे में जाना.
कलेक्टर ने कहा कि मतदाता सूची को त्रुटिहीन और अद्यतन बनाना इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है, और इसमें बीएलओ और सुपरवाइजरों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है. उन्होने सभी राजस्व अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम 2025 के तहत सभी कार्यों को पूरी पारदर्शिता के साथ पूरा करें. उन्होंने कहा कि हर स्तर पर निष्पक्षता और सटीकता सुनिश्चित की जाए ताकि मतदाता सूची में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी न हो.
इसके साथ ही उन्होंने डिजिटल प्रक्रिया को प्रमोट करने के भी निर्देश दिए. उन्होने कहा कि जहां भी संभव हो, कागजी कार्रवाई को कम किया जाए और तकनीकी माध्यमों का उपयोग कर प्रक्रिया को अधिक सुगम और तेज बनाया जाए. डिजिटल माध्यमों का उपयोग न केवल पारदर्शिता बढ़ाएगा बल्कि कार्यकुशलता में भी सुधार लाएगा. उन्होने जिले में कार्यरत समस्त राजकीय एवं संविदा कार्मिको को गणना प्रपत्र स्वयं के स्तर पर डाउनलोड करने एवं अपलोड करने के निर्देश दिये.
मतदाता सूची के अनुसार वर्गीकरण कर ले आवश्यक दस्तावेज
विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम 2025 के तहत मतदाताओं को तीन श्रेणियों में विभाजित किया गया. जिसमें प्रथम श्रेणी के वो मतदाता जिनका जन्म 01 जुलाई 1987 से पूर्व हुआ है, से स्वयं का 01 दस्तावेज लेना है. द्वितीय श्रेणी के मतदाता जिनका जन्म 01 जुलाई 1987 से 02 दिसंबर 2004 के मध्य हुआ है, उनसे 02 दस्तावेज जिये जाने है, जिसमें 01 दस्तावेज स्वयं का एवं 01 दस्तावेज माता अथवा पिता किसी का भी ले सकते है. तृतीय श्रेणी के वो मतदाता जिनका जन्म 02 दिसंबर 2004 के बाद हुआ है, उनके तीन दस्तावेज लिये जाने है, जिनमें 01 दस्तावेज स्वयं का और 01-01 दस्तावेज माता पिता का लिया जाना है. उन्होने विशेष रूप से बताया कि जिन मतदाताओं का नाम मतदाता सूची 2002 में दर्ज है, उनसे गणना प्रपत्र के अलावा कोई भी दस्तावेज नही लेना है.
आवश्यक दस्तावेज
1. किसी केन्द्रीय सरकार, पीएसयू के नियमित कर्मचारी, पेंशनभोगी जारी कोई पहचान पत्र, पेंशन संदाय आदेश.
2. भारत में 01.07.1987 से पूर्व सरकार, स्थानीय प्राधिकारियों, बैंकों, डाकघर, एलआईसी, पीएसयू द्वारा जारी कोई पहचान पत्र, प्रमाणपत्र/दस्तावेज.
3. सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाणपत्र.
4. पासपोर्ट.
5. मान्यताप्राप्त बोर्डों, विश्वविद्यालयों द्वारा जारी मैट्रिक शैक्षिक प्रमाणपत्र.
6. सक्षम राज्य प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी निवास प्रमाणपत्र.
7. वन अधिकार प्रमाणपत्र.
8. सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया अ.पि.व., अनु. जाति, अनु. जनजाति या कोई अन्य जाति प्रमाणपत्र.
9. राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (जहां भी विद्यमान हो)
10. राज्य एवं स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा तैयार किया गया परिवार रजिस्टर.
11. सरकार द्वारा जारी कोई भूमि अथवा गृह आवंटन प्रमाणपत्र.
इस बैठक के दौरान अतिरिक्त जिला कलक्टर डॉ. गुंजन सोनी, उपखण्ड अधिकारी अशोक कुमार, पचपदरा तहसीलदार गोपीकिशन पालीवाल समेत प्रशासनिक अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे. साथ ही समस्त उपखण्ड अधिकारी एवं ब्लॉक स्तरीय अधिकारी वीसी माध्यम से जुड़े रहे.