बलरामपुर: म्यूल अकाउंट धारक को पुलिस ने किया गिरफ्तार, साइबर ठगी में 20.82 लाख का हुआ अवैध लेनदेन

बलरामपुर: साइबर अपराध के विरुद्ध पुलिस की सख्त कार्रवाई के तहत थाना रामानुजगंज पुलिस ने एक म्यूल अकाउंट धारक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. आरोपी ने साइबर ठग गिरोह को अपना बैंक खाता उपलब्ध करवा कर ठगी में सक्रिय भूमिका निभाई थी. आरोपी की पहचान संदीप सिंह पिता राजाराम सिंह (उम्र 20 वर्ष), निवासी ग्राम धमनी, थाना त्रिकुंडा, जिला बलरामपुर-रामानुजगंज के रूप में हुई है.

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पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर म्यूल अकाउंट धारकों के खिलाफ चल रही कार्रवाई के तहत आरोपी संदीप सिंह को तलब कर पूछताछ की गई. पूछताछ में आरोपी ने बताया कि साल 2023 में एक ऑनलाइन प्रचार विज्ञापन देखने के बाद उसने अपना मोबाइल नंबर उसमें रजिस्टर्ड किया था. इसके बाद उसके पास एक कॉल आया, जिसमें उसे बताया गया कि गिरोह लोगों को कॉल कर पैसों का लालच देकर ठगी करता है और अगर वह अपना बैंक खाता उपलब्ध कराएगा तो उसे कमीशन दिया जाएगा.

आरोपी संदीप सिंह ने केनरा बैंक, रामानुजगंज में खाता खोलकर उसकी पासबुक और एटीएम कार्ड साइबर ठगों को डाक से भेज दिया था. खाते की जांच में पाया गया कि उसमें कुल ₹20,82,000 (बीस लाख बयासी हजार) का अवैध लेनदेन हुआ है. उक्त खाते से जुड़े साइबर ठगी के कुल 13 ऑनलाइन शिकायतें दर्ज हैं.

साक्ष्यों के आधार पर आरोपी के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धाराएं 406 (आपराधिक विश्वासघात), 411 (चोरी की संपत्ति को छुपाना), 413, 414 (चोरी की संपत्ति से संबंधित अन्य अपराध), और 420 (धोखाधड़ी) के तहत अपराध दर्ज किया गया है. आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है. साथ ही पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे किसी भी अनजान व्यक्ति या संस्था को अपने बैंक खाते की जानकारी या दस्तावेज न दें, अन्यथा वे ठगी के शिकार ही नहीं, अपराधी भी बन सकते हैं.

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