बलरामपुर: थाना बसंतपुर पुलिस ने एक युवती के साथ ब्लैकमेल कर दुष्कर्म करने के मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. आरोपी ने पीड़िता को उसके आपत्तिजनक फोटो वायरल करने की धमकी देकर बहला-फुसलाकर महाराष्ट्र ले गया था, जहां उसने करीब एक माह तक शारीरिक शोषण किया. आरोपी की पहचान सुरेश पिता निरंजन (उम्र 21 वर्ष), निवासी ग्राम पचावल, थाना सनावल, जिला बलरामपुर-रामानुजगंज के रूप में हुई है. पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध धारा 64(2)(ड) एवं 69 के तहत मामला दर्ज कर उसे न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है.
जानकारी के अनुसार, 12 जून 2025 को पीड़िता अपनी बहन को बिना बताए घर से निकल गई थी. परिजनों ने 14 जून 2025 को थाना बसंतपुर में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई. इसके बाद 15 जुलाई 2025 को पीड़िता को परिजनों द्वारा थाने लाया गया, जहां महिला पुलिस अधिकारी द्वारा धारा 180 के तहत बयान दर्ज किया गया तथा न्यायालय में धारा 183 के तहत भी बयान लिया गया. पीड़िता के बयान में चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि आरोपी सुरेश उसके पुराने आपत्तिजनक फोटो अपने पास रखता था, जिसे वह उसके पति को भेजने की धमकी देता था.
इसी डर से वह आरोपी के साथ महाराष्ट्र चली गई, जहां आरोपी ने उसे एक माह तक बंधक बनाकर शारीरिक शोषण किया और आपत्तिजनक वीडियो भी बना लिए. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक बलरामपुर के निर्देश पर थाना प्रभारी जितेन्द्र सोनी के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई. मुखबिर की सूचना पर 28 जुलाई 2025 को आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया. पूछताछ में आरोपी ने अपराध स्वीकार कर लिया है. आरोपी को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है. पुलिस ने बताया कि घटना से जुड़े इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों की साइबर जांच भी जारी है.