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छत्तीसगढ़ में CBI से बैन हटा, राज्य सरकार ने जारी की अधिसूचना, कांग्रेस सरकार ने लगाया था बैन

छत्तीसगढ़ CBI की एंट्री पर लगा बैन अब हटा दिया गया है. अब प्रदेश में कहीं भी छापेमारी सहित अन्‍य कार्यवाही करने की CBI को अनुमति मिल गई है. छत्तीसगढ़ सरकार ने CBI को विभिन्‍न धाराओं के तहत राज्‍य की सीमा में कार्यवाही करने की सहमति प्रदान कर दी है.

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बता दें कि दिसंबर 2018 में प्रदेश में सत्ता परिवर्तन हुआ था. बड़े बहुमत के साथ सरकार में आते ही तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने 10 जनवरी 2019 में CBI को दी गई सहमति तत्काल प्रभाव से रद्द कर दी. इसकी वजह से 2019 के बाद से अभी तक प्रदेश में राज्‍य सरकार से संबंधित संस्थानों और मामलों में CBI की जांच नहीं हुई है.

प्रदेश में विष्णुदेव साय की सरकार ने फिर से CBI को राज्‍य की सीमा में कार्यवाही करने की अनुमति दे दी है. राज्‍य सरकार की तरफ से जारी अधिसूचना के अनुसार सीबीआई राज्‍य में IPC की धारा 147, 148, 149, 336, 307, 302 और 120बी के तहत राज्‍य की सीमा में कहीं भी कार्यवाही कर सकती है.

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