महू में सांप्रदायिक फसाद के बाद नगरीय सीमा में अलर्ट जारी किया गया है। पुलिस आयुक्त संतोष कुमारसिंह ने आदेश जारी कर सांप्रदायिक तनाव पैदा करने वाले आयोजनों पर रोक लगाई है। आयुक्त ने छतों पर ईंट-पत्थर और बोतल रखने पर भी प्रतिबंधित कर दिया है।
पुलिस आयुक्त ने बीएनएस-2023 की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। इसके तहत नगरीय सीमा में सांप्रदायिक तनाव उत्पन्न करने वाले आयोजन और अन्य गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया है। आदेश का उल्लंघन करने पर बीएनएस-2023 की धारा 223 के अंतर्गत दंडनीय कार्रवाई की जाएगी।
शांति भंग होने की आशंका
यह आदेश छह मई तक लागू रहेगा। जारी प्रतिबंधात्मक आदेश के अनुसार इंदौर नगरीय सीमा में किसी भी समुदाय के व्यक्ति द्वारा दूसरे समुदाय की भावनाओं के विपरीत ऐसा कोई कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जाएगा, जिससे शांति भंग होने की आशंका हो।
छतों पर ज्वलनशील पदार्थ और विस्फोटक सामग्री रखने पर प्रतिबंध
दूसरे समुदाय की धार्मिक भावनाओं के विरुद्ध किसी प्रकार का उत्तेजनात्मक भाषण भी नहीं दे सकते हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से गलत सूचना एवं अफवाहें फैलाना भी कानूनन जुर्म है। कोई भी व्यक्ति किसी खुले स्थान पर अथवा मकानों की छतों पर ईंट, पत्थर, सोडावाटर की बोतल या अन्य कांच की बोतल, ज्वलनशील पदार्थ अथवा कोई विस्फोटक सामग्री जमा नहीं करेगा।
सोशल मीडिया पर अफवाहें फैलाने पर कार्रवाई
नगरीय पुलिस जिले की सीमा के अंदर कोई भी व्यक्ति कोई अनुचित मुद्रण/प्रकाशन नहीं कर सकेगा। मौखिक या लिखित, इलेक्ट्रानिक या सोशल मीडिया के माध्यम से गलत सूचना व अफवाहें फैलाने पर भी कार्रवाई होगी। इंटरनेट मीडिया पर ग्रुप एडमिन की जिम्मेदारी तय होगी।
साइबर कैफे में जानकारी देना होगी
ग्रुप से जुड़ा कोई भी व्यक्ति भड़काऊ और अफवाह फैलाने संबंधित कोई पोस्ट नहीं करेगा। साइबर कैफे के स्वामी/संचालक द्वारा किसी भी अनजान व्यक्ति, जिसका परिचय किसी विश्वसनीय प्रमाण-पत्र या अन्य साक्ष्य से प्रमाणित न हो, को साइबर कैफे का उपयोग नहीं करने दिया जाएगा। आगंतुकों की जानकारी लेनी होगी।