संभल की शाही जामा मस्जिद मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने मस्जिद में रंगाई-पुताई की इजाजत नहीं दी. कोर्ट ने कहा कि अभी मस्जिद में सिर्फ साफ सफाई हो, अभी इसमें रंगाई-पुताई की जरूरत नहीं है. एएसआई की रिपोर्ट के बाद हाईकोर्ट ने यह फैसला सुनाया है. अदालत ने कहा कि ASI की निगरानी में मस्जिद की साफ सफाई होगी.
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जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की बेंच ने मस्जिद कमेटी को एएसआई रिपोर्ट पर अपनी प्रतिक्रिया दर्ज करने के लिए मंगलवार तक का समय दिया है. मामले की अगली सुनवाई मंगलवार को होगी. वहीं, संभल की मस्जिद कमेटी इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकती है. मुस्लिम पक्ष के पास आज भर का ही समय है. रात चांद दिखा तो रमजान शुरू हो जाएगा.
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