बैंक कर्मचारियों (Bank Employees) के लिए मंगलवार का दिन बड़ी खुशखबरी लेकर आया है. उनके महंगाई भत्ते में जोरदार बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया गया है. इंडियन बैंक एसोसिएशन (IBA) की ओर से बैंक कर्मचारियों और अधिकारियों को मई, जून और जुलाई महीने के लिए 15.97 फीसदी की दर से DA मिलेगा. इस संबंध में एक सर्कुलर जारी कर आईबीए ने जानकारी शेयर की है. यानी इन महीनों की सैलरी में बंपर इजाफा देखने को मिलेगा.
तीन महीने के लिए मिलेगा इतना DA
इंडियन बैंक एसोसिएशन (IBA) ने अपने सर्कुलर में कहा कि बैंक कर्मचारियों के डीए में बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया गया है. मई, जून, जुलाई 2024 के लिए बैंक कर्मचारियों और अधिकारियों के महंगाई भत्ता उनके वेतन का 15.97 फीसदी होगा. इसके साथ ही सर्कुलर में बताया गया है कि दिनांक 08 मार्च 2024 के 12वें द्विपक्षीय समझौते के खंड-13 और संयुक्त नोट के खंड 2 (i) के अनुसार महंगाई भत्ते में इजाफा किया गया है.
ये है महंगाई भत्ते का पूरा कैलकुलेशन
आईबीए के मुताबिक, CPI 2016 के 123.03 अंकों पर हर दूसरे दशमलव स्थान में परिवर्तन के लिए सैलरी पर डीए में 0.01% का चेंज किया जाता है. इसी आधार पर मई, जून और जुलाई 2024 के लिए बैंक कर्मचारियों और अधिकारियों के डीए हाइक का फैसला लिया गया है. मार्च 2024 के आखिर तक इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आंकड़ों पर नजर डालें, तो ये जनवरी में 138.9, फरवरी में 139.2 और मार्च में 138.9 रहा. यानी औसत CPI 139 और नियमानुसार कैलकुलेशन करें, तो सीपीआई 2016 के 123.03 से 15.97 अंक ज्यादा है.
सप्ताह में 5Days Working की भी मांग
बैंक कर्मचारियों को DA Hike का तोहफा तो मिल गया है, लेकिन उनकी एक और मांग पर अभी फैसला होना बाकी है और ये लंबे समय से अटका हुआ है. दरअसल, Bank Employees लंबे समय से सप्ताह में दिन काम (5Days Work Week) की मांग कर रहे हैं. भारतीय बैंक संघ और बैंक यूनियनों ने इस प्रस्ताव पर पहले ही अपनी सहमति जता दी है, लेकिन अभी भी ये प्रपोजल सराकर की मंजूरी का इंतजार है.
आईबीए और बैंक यूनियनों में हुआ है करार
इसी साल मार्च महीने में किए गए एक संयुक्त ऐलान में कहा गया था कि IBA और बैंक यूनियनों में यह समझौता पीएसयू बैंक (PSU Banks) कर्मचारियों के लिए सप्ताह में 5-दिन काम की राह आसान बनाने में अहम भीमिका निभाएगा. ज्वाइंट नोट में महीने के सभी शनिवारों को बैंक अवकाश के रूप में मान्यता दी गई है. यहां बता दें कि भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बैंकों के लिए न्यूनतम कार्य घंटे और कस्टमर सर्विस टाइम लिमिट तय की हुई है, जिसका पालन करना अनिवार्य है.