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बरेली सिपाही हत्याकांड : कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, ट्रक चालक को आजीवन कारावास

बरेली में 2018 में सिपाही धर्मेंद्र कुमार की हत्या के मामले में अदालत ने ट्रक चालक रोहित कुमार को दोषी ठहराया। उसे आईपीसी की धारा 304(1) के तहत आजीवन कारावास और ₹50,000 का जुर्माना लगाया गया.

 

जज रवि कुमार दिवाकर की सख्त टिप्पणी

जज रवि कुमार दिवाकर ने टिप्पणी की कि अगर ट्रक चालकों को सड़क पर मनमानी करने की छूट दी जाती है, तो आम नागरिकों का सुरक्षित चलना मुश्किल हो जाएगा. उन्होंने यह भी कहा कि अगर इस अपराधी को कम सजा दी जाती, तो पुलिस विभाग के निचले स्तर के कर्मचारियों में गलत संदेश जाता.

 

कैसे हुई सिपाही धर्मेंद्र की हत्या?

9 मार्च 2018 की रात 10:45 बजे चौपुला ओवरब्रिज पर ट्रक ने सिपाही धर्मेंद्र कुमार को पीछे से टक्कर मारी. सिपाही ट्रक के पहियों में फंस गए और चालक ने वाहन नहीं रोका, जिससे वह 40-50 कदम तक घसीटते रहे और मौके पर ही उनकी मौत हो गई.

 

पुलिसकर्मियों की कठिनाइयों पर टिप्पणी

जज ने पुलिस विभाग के कर्मचारियों की 24 घंटे की सेवा के बावजूद सरकारी सुविधाओं की कमी पर ध्यान आकर्षित किया. उन्होंने कहा, “पुलिसकर्मियों को त्योहारों पर भी छुट्टी नहीं मिलती, वे जनता की सुरक्षा में लगे रहते हैं.”

 

कविता के जरिए पुलिस की पीड़ा को उजागर किया

जज ने एक कविता के माध्यम से पुलिस की पीड़ा को उजागर करते हुए कहा, “बिना पुलिस के रहकर देखो, तो समाज में कानून-व्यवस्था की असली अहमियत समझ आएगी.”

 

जनता की पुलिस के प्रति नकारात्मक धारणा

जज ने एक किस्सा सुनाया, जिसमें एक व्यक्ति ने पुलिस की मदद को भी चोरी समझ लिया, जिससे यह दिखाया गया कि लोग पुलिस की ईमानदारी को भी संदेह की नजर से देखते हैं.

 

हिट एंड रन मामलों में लापरवाह ट्रक चालकों पर चिंता

कोर्ट ने लापरवाह ट्रक चालकों और उनके द्वारा नशे में गाड़ी चलाने की बढ़ती घटनाओं पर चिंता जताई. कोर्ट ने भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 106(2) के तहत सख्त सजा का प्रावधान किए जाने की बात की.

 

सरकारी वकील दिगंबर सिंह ने अधिकतम सजा देने का कारण बताया

वकील दिगंबर सिंह ने कहा, “अगर ट्रक चालकों को निर्दोष लोगों को कुचलने की छूट मिल गई, तो सड़क पर चलना मुश्किल हो जाएगा. मृतक अपने पिता की इकलौती संतान था, और उसकी मौत से पूरा परिवार उजड़ गया.”

 

बरेली पुलिस को हाईवे पर सख्ती के निर्देश

कोर्ट ने बरेली पुलिस को हाईवे पर सख्ती बरतने और अवैध रूप से खड़े ट्रकों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए. साथ ही, शहर में नो-एंट्री के दौरान घुसने वाले ट्रकों को रोकने और नशे में गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई करने का आदेश दिया.

 

फैसले से हाईवे पर मनमानी रोकने का प्रयास

यह फैसला पुलिसकर्मियों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने और लापरवाह ट्रक चालकों के लिए चेतावनी के रूप में काम करेगा. कोर्ट ने इस निर्णय को पुलिस और नागरिकों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम बताया.

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