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बरेली की अदालत ने ओवैसी को भेजा नोटिस, 7 जनवरी को पेश होने का निर्देश; जानिए पूरा मामला

उत्तर प्रदेश में बरेली की एक अदालत ने AIMIM चीफ और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी को तलब किया है. अदालत ने संसद में जय फिलिस्तीन बोलने के मामले में ओवैसी को नोटिस जारी कर 7 जनवरी 2025 को कोर्ट में हाजिर होने का निर्देश दिया है. ओवैसी के बयान के विरोध में वकील वीरेंद्र गुप्ता ने कोर्ट ने एक वाद दायर किया था. जिसके बाद अब न्यायालय सत्र न्यायाधीश फौजदारी निगरानी मीरगंज ने नोटिस जारी किया है.

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अदालत में दायर वाद में AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी पर संवैधानिक और कानूनी मान्यताओं का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया है. ओवैसी ने जिस समय संसद में जय फिलिस्तीन का नारा लगाया था उस समय सदन में भी काफी हंगामा देखने को मिला था. उनके नारे के बाद वकील वीरेंद्र गुप्ता ने कोर्ट में वाद दायर किया और इसे कानूनी मान्यताओं के उल्लंघन का आरोप लगाया.

क्या है पूरा मामला?

दरअसल, 2024 के लोकसभा चुनाव में हैदराबाद सीट से जीत हासिल करने वाले ओवैसी जब संसद में शपथ ले रहे थे तो उन्होंने आखिरी में जय फिलिस्तीन का नारा लगाया था. ओवैसी की ओर से यह नारा फिलिस्तीन के समर्थन में लगाया गया था. इजराइल और हमास के बीच जंग की वजह फिलिस्तीन को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है. फिलिस्तीन के कई शहर पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं. संसद में जिस समय ओवैसी ने जय फिलिस्तीन का नारा लगाया था उसके बाद सदन में काफी हंगामा भी देखने को मिला था.

दूसरी ओर बरेली की एमपी एमएलए कोर्ट कांग्रेस नेता और रायबरेली से सांसद राहुल गांधी को भी नोटिस जारी कर चुकी है. अदालत की ओर से राहुल गांधी को 7 जनवरी को कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया गया है. हिंदूवादी नेता पंकज पाठक ने राहुल गांधी की ओर से आर्थिक सर्वेक्षण को लेकर दिए गए बयान को लेकर कोर्ट में वाद दायर किया था. जिस पर अब अदालत ने राहुल को नोटिस जारी कर पेश होने का निर्देश दिया है.

राहुल गांधी पर भय का माहौल पैदा करने का आरोप

कोर्ट में दायर वाद में आरोप लगाया गया है कि राहुल गांधी ने इस तरह का बयान से हिंदू समुदाय में भय का माहौल पैदा हो गया था. वाद में आरोप लगाया है कि राहुल गांधी ने मुस्लिम समुदाय को खुश करने और हिंदुओं से उनकी संपत्ति छीनने को लेकर इस तरह का बयान दिया था. उन्होंने कहा था कि कांग्रेस नेता के बयान से वो काफी आहत हुए हैं जिस वजह से कोर्ट में वाद दायर किया.

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