कर्नाटक हाईकोर्ट ने चिन्नास्वामी स्टेडियम भगदड़ मामले में कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ (केएससीए) को बड़ी राहत दी है. केएससीए के अध्यक्ष रघु राम भट और अन्य पदाधिकारियों द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर पर फिलहाल दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी है. अदालत ने स्पष्ट किया कि अगली सुनवाई तक अधिकारियों के खिलाफ कोई गिरफ्तारी या कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी.
दरअसल, गुरुवार को पुलिस ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी), इवेंट मैनेजमेंट कंपनी डीएनए एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड और केएससीए के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी. इसके खिलाफ केएससीए ने शुक्रवार को हाईकोर्ट का रुख किया और एफआईआर रद्द करने की मांग की. संघ ने दलील दी कि घटना दुर्भाग्यपूर्ण थी, लेकिन इसमें उनकी कोई सीधी जिम्मेदारी नहीं है.